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कुमार विश्वास को नहीं कर सकेगी पंजाब पुलिस गिरफ्तार, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर दिये गये कथित आपत्तिजनक बयान के मामले में पंजाब पुलिस अब कुमार विश्वास को गिरफ्तार नहीं कर सकती। सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए होने वाली सुनवाई जारी रहेगी।

गाजियाबाद में रहने वाले सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानियों से संबंध होने का आरोप लगाया था। पंजाब विधान सभा चुनाव के दौरान एक चैनल को दिये साक्षात्कार में कुमार विश्वास ने बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार उनसे कहा था कि वे एक दिन या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेगें या फिर स्वतंत्र राष्ट्र(खालिस्तान) के प्रधानमंत्री होंगे।

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पंजाब में आप की सरकार बनने के लिए इस मामले में रोपड़ जनपद के थाना रुपनगर में 12 अप्रैल को कुमार विश्वास के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 323, 341, 120बी और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत मामला दर्ज कराया था। पिछले माह 20 अप्रैल को पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के गाजियाबाद के वसुन्धरा स्थित आवास पर पहुंची थी। तब मामले को पता चला था।

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इसके बाद विश्वास ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।

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Team News Watch India

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