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Today Headlines News Madhya Pradesh: हाई प्रोफाइल मामले में 7 साल की सजा, 5 हजार जुर्माना

In a case in Pipariya, Narmadapuram today, the Sessions Court has found 10 accused guilty in the wheat scam and sentenced them to 7 years of imprisonment and a fine of Rs 5,000.

Today Headlines News Madhya Pradesh: नर्मदापुरम के पिपरिया में आज एक मामले सेंशन कोर्ट ने 10 आरोपियों को गेहूं घोटाला में दोषी मानते हुए 7 साल की सजा और 5 हजार जुर्माने का फैसला सुनाया है। आरोपियों में तीन महिलाएं भी शामिल।

नर्मदापुरम के पिपरिया

विपणन प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित के प्रबंधक व संचालको ने 2013-14 में समर्थन मूल्य गेंहू खरीदी के दौरान लापरवाही करने कर्तव्यहीनता करने से गेंहू स्कंध में कमी, सूखत, परिवहन में कमी, अमानक स्तर के गेंहू की खरीदी पर हुई क्षति को लेकर समिति प्रबंधक व 9 संचालको अभियुक्तो को प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने 7 वर्ष का सश्रम कारावास, पांच हजार रूपये का जुर्माना अर्थदंड की राशि जमा न करने पर व्यतिकम का दंड 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन अधिकारी सुनील चौधरी के अनुसार वर्ष 2013-14 में विपणन्न सहकारी समिति मर्यादित पिपरिया के उपार्जित गेंहू के संबंध में 1 लाख 4 हजार 34 क्विंटल 19 किलो गेंहू में से उपार्जित मात्रा के अनुपात 1416.19 क्विंटल गेंहू निगम को कम परिदत्त जमा किया जिसकी राशि 21 लाख 24 हजार 285 रूपये, वही 1628.86 क्विंटल गेंहू अमानक स्तर का उपार्जित किया जिसकी राशि 2 लाख 93 हजार 528 रूपये एवं 185.02 क्विंटल गेंहू की कमी पाई गई जिसकी राशि 2 लाख 77 हजार 530 रूपये कुल राशि 26 लाख 95 हजार 343 रूपये की क्षति हुई।

न्यायालय द्वारा साक्ष्यो के आधार पर अपराध धारा 409 के अपराध में दोषी पाये गये। न्यायालय द्वारा निर्णय में बताया कि समाज में ऐसे अपराध की पुनरावृति न हो इसलिये कठोर सजा दि जाना उचित होगा ताकि नये आने वाले अपराधियों में दंड का भय बना रहा है। न्यायालय द्वारा राजेन्द्र दुबे, नवनीत सिंह नागपाल, अजय कुमार माहेश्वरी, सतीश जायसवाल, हेमराज सिंह चौधरी, राघव सिंह पुर्विया, जगदीश अग्रवाल, संध्या अग्रवाल पति जगदीश अग्रवाल, सुनीता पति लक्ष्मणसिंह रघुवंशी, जानकी पति दिनेश कुमार पटेल को न्यायालय द्वारा 7 वर्ष का सश्रम कारावास, पांच हजार रूपये जुर्माना अर्थदंड जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास व्यतिकम का दंड से दंडित किया है ।

पिपरिया के पूर्व बीजेपी से विधायक रहे स्व मुरली महेश्वरी के बेटे अजय महेश्वरी, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हरिशंकर जायसवाल के भतीजे सतीश जायसवाल, पिपरिया शहर की बीजेपी से नगर पालिका अध्यक्ष नीना नवनीत नागपाल के पति और वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि नवनीत नागपाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल और उनकी पत्नी सहित कुल दस आरोपियों को आज सका हुई है। इस मामले में कोर्ट ने तीन महिलाओं को शामिल माना है।

बीजेपी नेताओं के नाम सामने आते ही मिलने वाले पहुंचे अस्पताल

मामला भाजपा नेताओ से जुडे होने के कारण शहर में चर्चा का बाजार गरम रहा वही न्यायालय व अस्पताल में मेडिकल के दौरान आसपास नेताओ व नागरिको का जमघट लगा देखने को मिला।

Chanchal Gole

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