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Punjab High Alert: जन सुरक्षा हेतु सख्त प्रतिबंध लागू, इन्वर्टर, जनरेटर और सार्वजनिक स्थलों पर रोक

मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंजाब के एसएएस नगर (मोहाली) जिले में जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल द्वारा सख्त आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार, जिले में सुरक्षा कारणों से इन्वर्टर, जनरेटर और अन्य पावर बैकअप उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, सिनेमाघरों, शॉपिंग मॉल्स और सार्वजनिक स्थानों की गतिविधियों को भी सीमित कर दिया गया है।

Punjab High Alert: मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंजाब के एसएएस नगर (मोहाली) जिले में जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल द्वारा सख्त आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार, जिले में सुरक्षा कारणों से इन्वर्टर, जनरेटर और अन्य पावर बैकअप उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, सिनेमाघरों, शॉपिंग मॉल्स और सार्वजनिक स्थानों की गतिविधियों को भी सीमित कर दिया गया है।

खुफिया इनपुट के आधार पर निर्णय

जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय पाकिस्तान से संभावित हवाई हमलों की आशंका के मद्देनजर लिया गया है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में रात के समय रोशनी का उपयोग किसी संभावित आतंकवादी या ड्रोन हमले को आकर्षित कर सकता है। इसी को देखते हुए पूर्ण ब्लैकआउट की आवश्यकता महसूस की गई है।

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इन्वर्टर और जनरेटर पर प्रतिबंध

आदेशों के अनुसार, अब एसएएस नगर में किसी भी प्रकार के इन्वर्टर, जनरेटर, सोलर लाइट्स या अन्य पावर बैकअप का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, विशेष रूप से वे जो आउटडोर लाइटिंग, बिलबोर्ड, स्ट्रीट लाइट्स, और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

सार्वजनिक स्थानों पर संचालन सीमित

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल जैसे सार्वजनिक स्थलों को रात 08:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह कदम भी किसी संभावित खतरे से बचाव के लिए उठाया गया है।

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ध्वनि और प्रकाश प्रदूषण पर भी पाबंदी

रात के समय पटाखे चलाने, तेज रोशनी वाली लेजर लाइट्स और डीजे लाइट्स के इस्तेमाल पर भी सख्त रोक लगाई गई है। इसके साथ ही लाउडस्पीकर, डीजे और किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।

कानूनी आधार

यह सभी प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि ये कदम अस्थायी हैं लेकिन आवश्यक हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से नागरिकों की जान-माल की रक्षा की जा सके।

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