Sliderउत्तर प्रदेशट्रेंडिंगन्यूज़बड़ी खबरराज्य-शहर

Temple-Mosque Conflict: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले की होगी सुनवाई

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज दोपहर सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जिसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग भी शामिल है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।

Temple-Mosque Conflict: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। 6 मई को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का हवाला देते हुए रोक लगाने की मांग की थी, जबकि हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया था। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग भी शामिल है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट इस समय हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें से एक याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई है। जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया है।

पढ़े : अयोध्या में फिर बजेगी ‘जय श्रीराम’ की गूंज…रामलला के बाद अब किसका भव्य आगमन? 3 जून से होगा दूसरा महा-उत्सव!

इसके अलावा इस मामले में राधा रानी को पक्षकार बनाने की मांग पर भी सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने मामले में राधा रानी को पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दी है। बताया जा रहा है कि राधा रानी को पक्षकार बनाने के मामले की सुनवाई अधूरी है। यह विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था।

पढ़े ताजा अपडेटNewswatchindia.comHindi NewsToday Hindi News, Breaking

28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सुनवाई

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का मामला भले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा हो, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इस याचिका में हिंदू पक्ष को अपनी याचिका में संशोधन कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मामले में पक्ष बनाने की अनुमति दी गई थी।

Latest ALSO New Update Uttar Pradesh Newsउत्तराखंड की ताज़ा ख़बर

उस दौरान पीठ ने कहा था कि एक बात स्पष्ट है, हिंदू पक्षकारों द्वारा मूल याचिका में संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। हिंदू पक्ष ने नए दावे के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि विवादित ढांचा एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक है और ऐसे स्मारक पर पूजा स्थल संरक्षण अधिनियम भी लागू नहीं होगा।

Political News: Find Today’s Latest News on PoliticsPolitical Breaking News, राजनीति समाचार, राजनीति की खबरे from India and around the World on News watch india.

Follow Us: हिंदी समाचारBreaking Hindi News Live  में सबसे पहले पढ़ें News watch indiaपर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज वॉच इंडिया न्यूज़ लाइवपर पढ़ें बॉलीवुडलाइफस्टाइल, न्यूज़ और Latest soprt Hindi News, से जुड़ी तमाम ख़बरें  हमारा App डाउनलोड करें। YOUTUBE National। WhatsApp Channels FACEBOOK । INSTAGRAM। WhatsApp Channel। TwitterNEWSWATCHINDIA 24×7 Live TV

news watch india
Team News Watch India

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button