Temple-Mosque Conflict: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले की होगी सुनवाई
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज दोपहर सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जिसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग भी शामिल है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।
Temple-Mosque Conflict: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। 6 मई को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का हवाला देते हुए रोक लगाने की मांग की थी, जबकि हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया था। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग भी शामिल है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट इस समय हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें से एक याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई है। जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया है।
इसके अलावा इस मामले में राधा रानी को पक्षकार बनाने की मांग पर भी सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने मामले में राधा रानी को पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दी है। बताया जा रहा है कि राधा रानी को पक्षकार बनाने के मामले की सुनवाई अधूरी है। यह विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था।
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28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सुनवाई
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का मामला भले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा हो, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इस याचिका में हिंदू पक्ष को अपनी याचिका में संशोधन कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मामले में पक्ष बनाने की अनुमति दी गई थी।
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उस दौरान पीठ ने कहा था कि एक बात स्पष्ट है, हिंदू पक्षकारों द्वारा मूल याचिका में संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। हिंदू पक्ष ने नए दावे के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि विवादित ढांचा एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक है और ऐसे स्मारक पर पूजा स्थल संरक्षण अधिनियम भी लागू नहीं होगा।
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