Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश,खाली OBC सीट को सामान्य वर्ग से भरा जाए
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड (NBEMS) को निर्देश दिया है कि पंचकुला के जनरल अस्पताल में ओबीसी कोटे की खाली सीट को सामान्य वर्ग से भरा जाए।
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड (NBEMS) को निर्देश दिया है कि पंचकुला के जनरल अस्पताल में ओबीसी कोटे की खाली सीट को सामान्य वर्ग से भरा जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति तेजस करिया की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने दिया।
योग्य उम्मीदवार नहीं मिला
यह मामला डॉ. अदिति पंवार द्वारा दायर याचिका पर आधारित था। सामान्य वर्ग से आने वाली डॉ. अदिति ने 2025 में आयोजित DNB PDCET परीक्षा में 142वीं रैंक प्राप्त किया था। उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि जनरल अस्पताल, पंचकुला में DNB पोस्ट डिप्लोमा (रेडियो-डायग्नोसिस) कोर्स के लिए OBC कोटे की एक सीट खाली है, क्योंकि उस श्रेणी में कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिला।
याचिका में यह भी मांग की गई थी कि इस खाली सीट को सामान्य वर्ग में बदल कर डॉ. अदिति को आवंटित किया जाए, क्योंकि वे मेरिट लिस्ट में योग्य स्थान पर हैं, और सीट का रिक्त रहना शिक्षा संसाधनों की बर्बादी है।
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OBC की खाली सीट योग्य अभ्यर्थी दी जाए
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने अदालत को स्पष्ट किया कि यह सीट राज्य सरकार के आरक्षण रोस्टर का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह अखिल भारतीय कोटे (All India Quota) के तहत आती है। अदालत ने इसे ध्यान में रखते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में NBEMS को अधिकार है कि वह उस सीट को सामान्य वर्ग में बदल कर योग्य अभ्यर्थी को आवंटित करे।
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सीट खाली नहीं छोड़ा जा सकता
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि “जब आरक्षित वर्ग की सीट पर कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, और सीट अखिल भारतीय कोटे की है, तो उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। यदि कोई मेरिटोरियस कैंडिडेट सामान्य वर्ग में है, तो उसे उस सीट पर अवसर दिया जाना चाहिए।”
इस फैसले से उन तमाम छात्रों को राहत मिल सकती है जो मेरिट लिस्ट में होते हुए भी सीटें खाली रहने के कारण दाखिला नहीं पा पाते। साथ ही, यह आदेश शिक्षा प्रणाली में सीटों की पूरी उपयोगिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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