CM Nayab Singh Saini: हरियाणा कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, पूर्व विधायकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसले
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini) की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक (Haryana Cabinet Meeting News) में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों का असर प्रदेश के पूर्व विधायकों, सरकारी कर्मचारियों और धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं पर पड़ेगा।
CM Nayab Singh Saini: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini) की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक (Haryana Cabinet Meeting News) में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों का असर प्रदेश के पूर्व विधायकों, सरकारी कर्मचारियों और धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं पर पड़ेगा।
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पूर्व विधायकों को विशेष यात्रा भत्ता
सरकार ने हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7सी में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के तहत:
अब सभी पूर्व विधायकों को हर महीने 10 हजार रुपये का विशेष यात्रा भत्ता मिलेगा।
पहले यह सुविधा सिर्फ उन पूर्व विधायकों को मिलती थी जिनकी कुल मासिक पेंशन एक लाख रुपये से कम थी।
अब एक लाख रुपये की सीमा हटा दी गई है, यानी अधिक पेंशन पाने वाले पूर्व विधायक भी इसका लाभ उठा सकेंगे।
यह भत्ता भारत में कहीं भी स्वयं या परिवार की यात्रा के लिए मान्य होगा।
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कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना
कैबिनेट ने हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम शुरू करने की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य सेवा निवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस स्कीम से जुड़ी विस्तृत जानकारी आने वाले समय में अधिसूचित की जाएगी।
गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त के आदेश को चुनौती देने की समयसीमा तय
हरियाणा मंत्रिमंडल ने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्डों का परिसीमन एवं चुनाव) नियम 2023 के नियम 89 में संशोधन को मंजूरी दी है:
अब गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त के किसी भी आदेश को केवल 30 दिन के भीतर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी।
पहले इस पर कोई निश्चित समयसीमा नहीं थी, जिससे मामलों में अनावश्यक देरी होती थी।
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अन्य महत्वपूर्ण फैसले
इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण, नगरीय विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़े कई अन्य निर्णयों को भी मंजूरी दी है। यह फैसले राज्य के विकास को गति देने और शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लिए गए हैं। इन महत्वपूर्ण फैसलों का असरप्रदेश के पूर्व विधायकों, सरकारी कर्मचारियों और धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं पर पड़ेगा।
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