Rajsthan Jobs: सूचना सहायक भर्ती पर हाईकोर्ट की बड़ी राहत, 3,415 पदों का भविष्य फिर से रोशन
राजस्थान में सूचना सहायक भर्ती-2023 को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे 3,415 पदों पर नियुक्ति का रास्ता फिर से खुल गया है। अदालत ने साफ कहा कि मामूली त्रुटियों के आधार पर सार्वजनिक रोजगार प्रक्रिया को रोकना उचित नहीं है।
Rajsthan Jobs: राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक (Information Assistant) भर्ती‑2023 पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि न्यायालय प्रश्नपत्र के तकनीकी समाधानों पर विशेषज्ञ की तरह फैसला नहीं दे सकता। अदालत ने साफ किया कि कुछ सवालों में मामूली त्रुटियां होने के बावजूद सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इससे हजारों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लग जाता है।
गौरतलब है कि सितंबर 2024 में कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिससे 3,415 पदों पर नियुक्तियां अटक गई थीं। अब रोक हटने के बाद चयन प्रक्रिया दोबारा तेज़ी से आगे बढ़ सकेगी, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
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क्या था पूरा मामला?
परीक्षा और आपत्तियां: लिखित परीक्षा संपन्न होने के बाद चयन बोर्ड को कुल 89 प्रश्नों पर आपत्तियां मिलीं। पुनः मूल्यांकन के बाद बोर्ड ने 7 प्रश्न हटाए और 2 के उत्तरों में संशोधन किया।
अंतिम उत्तर‑कुंजी व परिणाम: संशोधन के बाद 1 जुलाई 2024 को अंतिम उत्तर‑कुंजी जारी हुई और परिणाम घोषित कर दिए गए।
अदालती रोक: कुछ अभ्यर्थियों ने पांच प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सितंबर 2024 में भर्ती प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगी।
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कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं: अदालत ने माना कि प्रश्नों के सही‑गलत पर निर्णय लेना विशेषज्ञों का काम है, न कि न्यायालय का। भर्ती प्रक्रिया का महत्व: मात्र पाँच सवालों पर संदेह की वजह से इतनी बड़ी भर्ती को रोकना हज़ारों युवाओं के कैरियर के साथ अन्याय होगा। कोई गंभीर अनियमितता नहीं: याचिकाकर्ताओं ने ना तो परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए, ना ही विशेषज्ञ समिति की प्रामाणिकता पर; ऐसे में रोक जारी रखने का औचित्य नहीं बनता।
अभ्यर्थियों को क्या करना होगा आगे?
दस्तावेज़ सत्यापन: भर्ती फिर से शुरू होते ही चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा।
कट‑ऑफ वरीयता: अंतिम कट‑ऑफ और वरीयता सूची पहले जैसी ही रहेगी, नई संशोधित सूची जारी होने की संभावना कम।
जॉइनिंग शेड्यूल: बोर्ड जल्द नई समय‑सारिणी जारी करेगा, जिससे अभ्यर्थियों को नियुक्ति तिथि और प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी मिल सकेगी।
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विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
रोजगार विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला न्यायिक सक्रियता और प्रशासनिक व्यावहारिकता के बीच संतुलन का उदाहरण है। इससे भविष्य में भी ऐसी स्थितियों में भर्ती प्रक्रियाएँ अनावश्यक विलंब से बच सकेंगी।
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