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Excise Policy Case: केजरीवाल की याचिका, CBI को नोटिस; 17 जुलाई को होगी सुनवाई

Kejriwal's petition, notice to CBI; hearing to be held on July 17

Excise Policy Case: दिल्ली HC ने CM अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े एक CBI मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को इस मामले में 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।

गिरफ्तारी-हिरासत को भी हाईकोर्ट में चुनौती

सीबीआई मामले में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और 14 दिनों के लिए हिरासत में रखने के हाई कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी थी। 2 जुलाई को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नीना बंसल ने सीबीआई को नोटिस भेजकर 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होनी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित CBI मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में ट्रिपल टेस्ट की कोई बात नहीं है। इस मामले में चार लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। उन्हें सामान्य जमानत मामले में हिरासत में क्यों रखा गया है? दो साल बाद केजरीवाल को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। सिंघवी ने अदालत को बताया कि 2023 में अरविंद केजरीवाल से नौ घंटे तक पूछताछ की गई थी।

अदालत ने जमानत की अर्जी के बारे में किए सवाल

अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार, गिरफ़्तारी मेमो में कुछ कारण जरूर दिखाने चाहिए। जैसे कि क्यों, कैसे और किस तरह से सीआरपीसी धारा 41ए को संतुष्ट करता है। वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में था। कोर्ट ने कहा- आपकी मांग है कि आपकी गिरफ़्तारी रद्द की जाए और आपको हिरासत से रिहा किया जाए। इस पर सिंघवी ने जवाब दिया, “हां।” जवाब में जज ने यह भी पूछा कि क्या आपने ज़मानत याचिका दायर की है। सिंघवी ने जवाब दिया, “नहीं, अभी तक कोई अर्जी दायर नहीं की है।” अनौपचारिक रूप से, मैं आपको बता सकता हूं कि हम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने वाले है, हालांकि यह अभी तक दायर नहीं किया गया है।

CBI को देना होगा जवाब

जज कृष्णा ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से सवाल पूछे और फिर एजेंसी को नोटिस भेजकर पूछा कि एजेंसी को कितना समय चाहिए। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि जवाब कम से कम तीन सप्ताह पहले दाखिल किया जाना चाहिए।

केजरीवाल के खिलाफ ED-CBI के अलग-अलग मामले
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind kajriwal) के खिलाफ 2 केस दर्ज हैं। पहला केस ED का है, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को ED ने हिरासत में लिया था। दूसरा केस CBI का है, जिस पर शराब से जुड़ी नीतियों में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस केस में केजरीवाल को 26 जून को एक बार फिर हिरासत में लिया गया था।

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। चूंकि दोनों मामले स्वतंत्र रूप से दर्ज किए गए थे, इसलिए प्रत्येक मामले में अलग-अलग गिरफ्तारियां की गईं।

Written By । Prachi Chaudhary । Nationa Desk । Delhi

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