Waqf Bill: वक्फ बिल पर राजनीति तेज! मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का मांगा समय
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा कि आपसे मिलने का हमारा उद्देश्य हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 और देश भर के मुस्लिम समुदाय के लिए इसके प्रभावों के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना है। बोर्ड ने दावा किया कि यह विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है और देश के मुसलमानों पर हमला है।
Waqf Bill: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद से पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा है कि विधेयक में किए गए संशोधन में ऐसे बदलाव शामिल हैं जो वक्फ संस्था के प्रशासन और स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं।
पत्र में आगे कहा गया है कि आपसे मिलने का हमारा उद्देश्य हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 और देश भर के मुस्लिम समुदाय के लिए इसके निहितार्थों के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना है। बोर्ड ने दावा किया कि यह विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है और देश के मुसलमानों पर हमला है।
पढ़े : राज्यसभा ने 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद 128–95 मतों से वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया
राष्ट्रपति को लिखा पत्र
बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने पत्र में कहा, “हमारा मानना है कि अधिनियम की धारा के प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है क्योंकि यह भारतीय संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा के साथ असंगत है।”
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संसद में वक्फ बिल पास
पत्र के अंत में राष्ट्रपति मुर्मू से अनुरोध किया गया है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वह बैठक के लिए समय दें ताकि हम अपनी चिंताओं को सामने रख सकें और संवैधानिक दायरे में संभावित समाधानों पर चर्चा कर सकें। आपको बता दें कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई और लगातार चली बैठक के बाद शुक्रवार तड़के यह विधेयक पारित हो गया।
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विपक्ष के सभी संशोधन खारिज कर दिए गए
वक्फ (संशोधन) विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। लोकसभा ने एक दिन पहले ही इसे मंजूरी दे दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव करना और वक्फ अधिनियम में संशोधन करके कानूनी विवादों को कम करना है। विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा की बैठक शुक्रवार रात 2:30 बजे के बाद तक जारी रही। विपक्ष के सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया।
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