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Jalandhar News: गंदगी पर निगम का बड़ा एक्शन, सफाई नहीं की तो 1 लाख रुपए तक का चालान तय

जालंधर नगर निगम के मॉडल टाउन क्षेत्र में स्थित वार्ड नंबर 33 को शहर का पहला मॉडल वार्ड बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान की अगुवाई वार्ड के पार्षद अरुण अरोड़ा कर रहे हैं, जिन्होंने सफाई व्यवस्था को सुधारने और गंदगी पर लगाम लगाने के लिए विशेष योजना बनाई है।

Jalandhar News: जालंधर नगर निगम के मॉडल टाउन क्षेत्र में स्थित वार्ड नंबर 33 को शहर का पहला मॉडल वार्ड बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान की अगुवाई वार्ड के पार्षद अरुण अरोड़ा कर रहे हैं, जिन्होंने सफाई व्यवस्था को सुधारने और गंदगी पर लगाम लगाने के लिए विशेष योजना बनाई है।

Jalandhar News: खाली प्लॉटों और बंद दुकानों की पहचान

अभियान की शुरुआत के तहत पार्षद अरोड़ा ने वार्ड में मौजूद सभी खाली प्लॉटों और लंबे समय से बंद दुकानों की सूची तैयार की है। इन स्थानों पर अक्सर कूड़ा-कर्कट और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे न केवल बदबू फैलती है बल्कि मच्छरों और बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। पार्षद ने बताया कि इन स्थानों के सामने की सफाई का कार्य नगर निगम की ओर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन प्लॉट के अंदर की सफाई का जिम्मा मालिकों को खुद उठाना होगा।

यदि 15 दिन के भीतर प्लॉट मालिकों ने सफाई नहीं की, तो इनकी सूची नगर निगम को सौंपी जाएगी और फिर संबंधित मालिकों के खिलाफ चालान काटा जाएगा।

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सफाई अभियान की शुरुआत (Jalandhar News)

पार्षद अरोड़ा ने अभियान की शुरुआत मॉडल टाउन मार्केट में स्थित एक बंद पड़ी दुकान के सामने सफाई करवा कर की। यह कदम जनता में एक जागरूकता संदेश देने के साथ-साथ नगर निगम की गंभीरता को दर्शाता है।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का क्रियान्वयन

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को लागू करने के लिए नगर निगम ने कूड़ा उठाने और गंदगी फैलाने पर नए जुर्माना रेट तय किए हैं। इन जुर्मानों को मंजूरी के लिए चंडीगढ़ भेजा गया था, जहां से अनुमति मिल गई है, लेकिन अभी तक इन नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया गया है।

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गंदगी फैलाने पर जुर्माने के नए प्रावधान

  • सड़क, गली या पार्क में गंदगी फैलाने पर पहली बार ₹1,000 और दूसरी बार ₹2,000 का जुर्माना।
  • प्राइवेट खाली प्लॉट में कूड़ा फेंकने पर ₹1,000 से ₹2,000 तक जुर्माना।
  • खाली प्लॉट के अंदर गंदगी मिलने पर पहली बार ₹25,000 और उसके बाद ₹50,000 से ₹1,00,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

जालंधर नगर निगम का यह कदम न केवल वार्ड 33 को एक मॉडल वार्ड बनाने की दिशा में अग्रसर है, बल्कि पूरे शहर में स्वच्छता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने वाला है।

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Sarita Maurya

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