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Pregabalin Tablet: 30 जून तक इस दवाई पर लगी पाबंदी! जारी हुए कड़े निर्देश

जिला मैजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने जिले में प्रीगैबलिन 75 एम.जी. से अधिक मात्रा के कैप्सूल और टैबलेट्स की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 30 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।

Pregabalin Tablet: जिला मैजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने जिले में प्रीगैबलिन 75 एम.जी. से अधिक मात्रा के कैप्सूल और टैबलेट्स की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 30 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। यह निर्णय स्वास्थ्य विभाग, फाजिल्का की चेतावनी और रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें बताया गया कि आम लोग इस दवा का उपयोग नशे के रूप में कर रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी पर की गई कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग, फाजिल्का ने जिला प्रशासन को जानकारी दी कि प्रीगैबलिन 75 एम.जी. की दवाएं नशे के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। विभाग ने अनुरोध किया था कि इस दवा की बिक्री पर रोक लगाई जाए, ताकि लोगों को मेडिकल नशे की लत से बचाया जा सके। इसी अनुरोध पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए यह आदेश जारी किया गया।

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प्रतिबंध की प्रमुख शर्तें

पर्ची के बिना बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित

कोई भी थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, कैमिस्ट या अस्पताल में स्थित फार्मेसी प्रीगैबलिन 75 एम.जी. की दवा असली चिकित्सकीय पर्ची के बिना नहीं बेच सकेगा।

पर्ची पर मोहर और विवरण दर्ज करना अनिवार्य

कैमिस्ट को दवा देते समय पर्ची पर अपनी मोहर लगानी होगी और दवा देने की तारीख दर्ज करनी होगी। इससे यह रिकॉर्ड सुनिश्चित होगा कि दवा कब, किसे और कितनी दी गई है।

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पहले से दी गई दवा की दोहराव बिक्री पर रोक

विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक ही पर्ची पर पहले किसी अन्य कैमिस्ट द्वारा दवा न दी गई हो। इस उद्देश्य से पर्ची की गंभीरता से जांच करना आवश्यक है।

निर्धारित मात्रा से अधिक दवा नहीं दी जा सकती

पर्ची पर दी गई अवधि और निर्धारित मात्रा के अनुसार ही दवा दी जाएगी। कोई भी कैमिस्ट पर्ची में उल्लेखित सीमा से अधिक कैप्सूल/टैबलेट्स नहीं दे सकता।

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रिकॉर्ड रखना अनिवार्य

विक्रेता को दवा का विवरण रिकॉर्ड में रखने होंगे जैसे कैमिस्ट या रिटेलर का व्यापारिक नाम, वितरण की तिथि और वितरित की गई गोलियों की संख्या। यह सभी विवरण पर्ची पर भी दर्ज किए जाएंगे।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कानून सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर दंड की व्यवस्था करता है।

प्रीगैबलिन जैसी दवाओं का दुरुपयोग एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। फाजिल्का जिला प्रशासन द्वारा लिया गया यह कदम मेडिकल नशे पर नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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