Uttarpradesh News: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एमिग्रेशन एक्ट-1983 के तहत पंजीकृत रोजगार एजेंटों की बैठक आयोजित
Uttarpradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार विदेशों में रोजगार की तलाश कर रहे नागरिकों को सही मार्गदर्शन देने और उन्हें ठगी से बचाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल विकसित करेगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि यह पोर्टल विदेशों में उपलब्ध नौकरियों, आवश्यक योग्यताओं, आवेदन प्रक्रिया, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंटों की सूची और ठगी से बचाव के उपायों की जानकारी प्रदान करेगा।
Uttarpradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार नागरिकों को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें ठगी से बचाने के लिए एक नया पोर्टल विकसित करेगी। यह निर्णय सोमवार को मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। बैठक में एमिग्रेशन एक्ट-1983 के तहत पंजीकृत रोजगार एजेंटों की समस्याओं और सुझावों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
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विदेश में रोजगार के लिए मिलेगा डिजिटल समाधान
मुख्य सचिव ने कहा कि माइग्रेशन (प्रवासन) विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि पारिवारिक और सामाजिक उन्नति में भी सहायक होता है। उन्होंने कहा, “जो लोग उचित और कानूनी तरीके से प्रदेश के बाहर या विदेशों में कार्य कर रहे हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार को भेज रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे नागरिकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।”
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बैठक में निर्णय लिया गया कि विदेश में रोजगार के इच्छुक नागरिकों के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया जाएगा, जहां विदेशों में रिक्त पदों की जानकारी, उनकी आवश्यक योग्यताएँ, आवेदन प्रक्रिया और अन्य संबंधित विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे इच्छुक व्यक्तियों को सही और प्रामाणिक जानकारी मिलेगी और वे ठगी या अवैध एजेंटों के शिकार नहीं बनेंगे।
पोर्टल के माध्यम से होगी समुचित जानकारी और मार्गदर्शन
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पोर्टल को इस तरह डिजाइन किया जाए कि यह विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन बने। इस पर निम्नलिखित जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी:
- विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसर: विभिन्न देशों में रिक्त पदों की सूची, आवश्यक योग्यता और कार्य शर्तें।
- आवेदन प्रक्रिया: कानूनी तरीके से विदेश जाने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी।
- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंटों की सूची: ताकि लोग केवल अधिकृत एजेंटों से ही संपर्क करें।
- सुरक्षा और जागरूकता: ठगी और धोखाधड़ी से बचाव के उपाय तथा कानूनी परामर्श।
- भाषा प्रशिक्षण: इच्छुक अभ्यर्थियों को विदेशी भाषा का ज्ञान देने के लिए शॉर्ट-टर्म कोर्स की सुविधा।
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कानूनी तरीके से विदेश जाने की व्यवस्था पर जोर
मुख्य सचिव ने कहा कि अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि विदेश में काम करने के इच्छुक नागरिकों को वैधानिक रूप से भेजने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकें।
इसके लिए सरकार रोजगार एजेंटों को भी प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है ताकि वे आवेदकों को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकें। साथ ही, सरकार विदेशी भाषा के शॉर्ट-टर्म कोर्स शुरू करने पर भी विचार कर रही है, जिससे लोगों को अपने कार्यस्थल पर संवाद में दिक्कत न हो।
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रोजगार एजेंटों के साथ सीधा संवाद
बैठक में विभिन्न जिलों से आए पंजीकृत रोजगार एजेंटों ने अपने सुझाव और समस्याएँ रखीं। कई एजेंटों ने बताया कि उन्हें सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि सरकार रोजगार एजेंटों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करेगी और एक मजबूत प्रणाली विकसित करेगी, जिससे विदेश में नौकरी तलाश रहे लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
स्टाफ ऑफिसर श्री रविंद्र कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में रोजगार एजेंटों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि नया पोर्टल विदेश में काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।
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