Kejriwal Money Laundering Case Updates: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को आबकारी नीति मामले (Excise Policy Matters) में फिर जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत (Interim bail) को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत अवधि एक सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया है। शनिवार 1 जून को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस याचिका पर फैसला 5 जून को आएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक को सरेंडर (surrender) करना होगा। इसके बाद उन्हें फिर तिहाड़ जेल (Tihar Jail) जाना पड़ेगा।
केजरीवाल की जमानत का किया ईडी ने विरोध
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले (Excise policy scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money laundering case) में सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया। ईडी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा (Special Judge Kaveri Baveja) के समक्ष दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया और अपने स्वास्थ्य सहित कई मामलों पर गलत बयान दिए। आप प्रमुख ने अपनी अंतरिम जमानत अवधि के दौरान प्रचार किया और अब अचानक से जब उन्हें वापस से जेल जाना पड़ रहा है तो वह बीमार होने का दावा कर रहे हैं।
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने शुक्रवार 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) में यह भ्रामक दावा (Misleading claim) किया था कि वे 2 जून को सरेंडर करेंगे। हालांकि, अब वे स्वास्थ्य आधार (Health Base) पर जमानत की अपील (Bail appeal) कर रहे हैं। अगर उन्हें किसी मेडिकल जांच (Medical Examination) की जरूरत होगी तो वह जेल के अंदर ही कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर केजरीवाल को एम्स (AIIMS) या अन्य अस्पतालों (Other Hospitals) में भी ले जाया जाएगा।
केजरीवाल ने स्वास्थ्य आधार पर दायर की जमानत याचिका
दिल्ली की अदालत आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। केजरीवाल ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत अवधि एक सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया है। हालांकि, अदालत ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला 5 जून तक सुरक्षित रख लिया है।