Trump Third Term: क्या ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? 12वें संशोधन की चुनौती
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे कार्यकाल की संभावना को लेकर बयान दिया, जिससे संवैधानिक बहस छिड़ गई है। अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन दो कार्यकाल की सीमा तय करता है, जिसे बदलना बेहद कठिन है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में ट्रंप का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना लगभग असंभव माना जा रहा है।
Trump Third Term: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तीसरे कार्यकाल की संभावना को लेकर दिया गया बयान चर्चा का विषय बन गया है। ट्रंप की इस मंशा ने एक संवैधानिक बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन किसी भी व्यक्ति को दो कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति बनने की अनुमति नहीं देता। यदि ट्रंप इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो क्या अमेरिकी संविधान इसमें बाधा बनेगा? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से।
संविधान का 22वां संशोधन: क्या कहता है कानून?
अमेरिका में शुरुआत से ही दो कार्यकाल की परंपरा रही है। पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने दो बार पद संभालने के बाद स्वेच्छा से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि, फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट इस परंपरा को तोड़ते हुए चार बार राष्ट्रपति चुने गए थे। इसके बाद, 1951 में 22वां संशोधन पारित किया गया, जिसने दो कार्यकाल की सीमा को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया।
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इस संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता, चाहे वह लगातार कार्यकाल हो या अलग-अलग समय पर। इसका अर्थ यह है कि ट्रंप या कोई अन्य पूर्व राष्ट्रपति तीसरी बार इस पद के लिए योग्य नहीं हैं, जब तक कि संविधान में बदलाव न किया जाए।
संविधान में संशोधन की जटिल प्रक्रिया
अगर ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो उन्हें 22वें संशोधन को रद्द करना होगा, जिसके लिए एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
कांग्रेस में बहुमत: पहले, अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों—हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट—में दो-तिहाई बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव पारित होना जरूरी है।
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राज्यों की मंजूरी: इसके बाद, 50 में से कम से कम 38 राज्यों की विधानसभाओं को इस संशोधन को मंजूरी देनी होगी।
जनमत और राजनीतिक समर्थन: इतने बड़े बदलाव के लिए जनता और राजनीतिक दलों का व्यापक समर्थन आवश्यक होगा।
वर्तमान राजनीतिक माहौल में जहां ट्रंप के कई आलोचक मौजूद हैं, यह संशोधन पास कराना लगभग असंभव लगता है।
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ट्रंप का दावा और उनकी रणनीति
डोनाल्ड ट्रंप कई बार यह संकेत दे चुके हैं कि अगर उन्हें मौका मिला, तो वे फिर से चुनाव लड़ना चाहेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों को यह कहकर उत्साहित किया है कि वे “जनता की मांग” पर तीसरे कार्यकाल की संभावना तलाश सकते हैं।
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप यह बयान अपने राजनीतिक एजेंडे को मजबूत करने और समर्थकों को संगठित करने के लिए दे रहे हैं। यह भी संभव है कि वे इस मुद्दे को 2024 के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करें, ताकि अपने विरोधियों को चुनौती दी जा सके।
क्या 12वां संशोधन इसमें कोई भूमिका निभा सकता है?
12वें संशोधन की बात करें तो यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर नियम निर्धारित करता है। यह संशोधन 1804 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य चुनावी प्रणाली को अधिक स्पष्ट बनाना था। हालांकि, यह सीधे तौर पर तीसरे कार्यकाल की संभावनाओं से संबंधित नहीं है।
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कुछ विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि ट्रंप किसी वैकल्पिक कानूनी रास्ते की तलाश कर सकते हैं, लेकिन 12वां संशोधन इस संदर्भ में कोई विशेष राहत प्रदान नहीं करता। इसलिए, उनका राष्ट्रपति पद की दौड़ में फिर से शामिल होना केवल 22वें संशोधन में बदलाव पर ही निर्भर करेगा।
डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की संभावना कानूनी और राजनीतिक रूप से बेहद कठिन दिखती है। अमेरिकी संविधान स्पष्ट रूप से दो कार्यकाल की सीमा निर्धारित करता है, और इसे बदलना एक जटिल प्रक्रिया है।
इस मुद्दे ने अमेरिकी राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ट्रंप का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना लगभग असंभव माना जा रहा है। यह मामला अमेरिकी लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की मजबूती को भी दर्शाता है, जहां सत्ता के निरंकुश केंद्रीकरण को रोकने के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं।
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