CM Bhagwant Mann: पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, छोटे दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मिलेगी राहत
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने इंस्पेक्टर राज समाप्त करने की घोषणा करते हुए, व्यापारिक प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
CM Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने इंस्पेक्टर राज समाप्त करने की घोषणा करते हुए, व्यापारिक प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
इंस्पेक्टर राज पर विराम
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जानकारी दी कि लंबे समय से छोटे दुकानदार इंस्पेक्टरी राज के शिकार हो रहे थे। पंजाब दुकान और व्यापारिक स्थापना अधिनियम, 1956 में संशोधन करते हुए सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अब केवल उन्हीं दुकानदारों को कर्मचारियों का रिकॉर्ड देना होगा, जिनके यहां 20 से अधिक कर्मचारी (हेल्पर) कार्यरत हैं।
20 से कम कर्मचारियों वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों से अब कोई जानकारी अनिवार्य रूप से नहीं मांगी जाएगी। इससे छोटे दुकानदारों को प्रशासनिक झंझटों से राहत मिलेगी और वे बिना किसी डर के अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे।
कर्मचारियों का रिकॉर्ड और ओवरटाइम नीति में बदलाव
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन दुकानों पर 20 से अधिक कर्मचारी होंगे, उन्हें 6 महीने बाद अपना रिकॉर्ड विभाग को देना होगा। इसके अलावा कर्मचारियों के ओवरटाइम कार्य समय को भी बढ़ा दिया गया है। अब कर्मचारी 3 महीनों में 50 घंटे तक अतिरिक्त कार्य कर सकेंगे। इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी संभव होगी और व्यापारियों को लचीलापन भी मिलेगा।
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हेल्पर की मंज़ूरी अब सिर्फ 24 घंटे में
सरकार ने व्यापारिक प्रक्रियाओं को डिजिटल करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब दुकानदारों को हेल्पर रखने की मंज़ूरी 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। पहले यह प्रक्रिया काफी समय लेती थी और कई बार भ्रष्टाचार का भी सामना करना पड़ता था।
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छोटे व्यापारियों को खुलकर व्यापार करने की अपील
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी छोटे व्यापारियों से आह्वान किया कि वे निडर होकर व्यापार करें और पंजाब की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि संशोधित अधिनियम को जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसके बाद इसे औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा।
यह कदम राज्य के लघु और मध्यम व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत है और पंजाब में उद्यमशीलता के विकास को नया आयाम देगा।
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