Delhi Excise Policy Scam: अरविंद केजरीवाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। इसके बाद जब रिमांड खत्म हो गई तो कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
क्या है पूरा मामला
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन का समय दिया है जबकि सीबीआई के जवाब के बाद अरविंद केजरीवाल को 2 दिन का समय दिया गया है ताकि वह सीबीआई के जवाब पर अपना जवाब दाखिल कर सकें और इसके बाद इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया ये तर्क
अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने दलील दी कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले से ही गिरफ्तार हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि पिछले साल ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था और अरविंद केजरीवाल ने पूरा सहयोग किया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल के अरेस्ट मेमो पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह भी कानूनी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 10 से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल 2 जून से तिहाड़ जेल में बंद हैं। तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान 26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अपनी हिरासत में ले लिया और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
अरविंद केजरीवाल ने अदालत द्वारा दी गई तीन दिन की सीबीआई रिमांड को भी चुनौती दी है और अदालत में याचिका दायर की है कि उन्हें इस मामले में तुरंत रिहा किया जाए।