न्यूज़पंजाबबड़ी खबरबॉलीवुडराज्य-शहर

Actor Rajkumar Rao: फिल्मी पोस्टर बना कानूनी विवाद का कारण, राजकुमार राव ने जालंधर कोर्ट में किया सरेंडर

अभिनेता राजकुमार राव एक पुराने कानूनी विवाद को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। वर्ष 2017 में रिलीज़ हुई फिल्म "बहन होगी तेरी" के प्रचार के दौरान जारी एक पोस्टर में राजकुमार भगवान शिव की वेशभूषा में मोटरसाइकिल पर बैठे नजर आए थे। इस पोस्टर पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ धारा 295ए (धार्मिक भावनाएं आहत करना), धारा 120बी (आपराधिक साजिश), और आईटी एक्ट की धारा 67 (आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

Actor Rajkumar Rao: फिल्मी पोस्टर बना कानूनी विवाद का कारण, राजकुमार राव ने जालंधर कोर्ट में किया सरेंडर
Actor Rajkumar Rao: फिल्मी पोस्टर बना कानूनी विवाद का कारण, राजकुमार राव ने जालंधर कोर्ट में किया सरेंडर

Actor Rajkumar Rao: अभिनेता राजकुमार राव एक पुराने कानूनी विवाद को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। वर्ष 2017 में रिलीज़ हुई फिल्म “बहन होगी तेरी” के प्रचार के दौरान जारी एक पोस्टर में राजकुमार भगवान शिव की वेशभूषा में मोटरसाइकिल पर बैठे नजर आए थे। इस पोस्टर पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ धारा 295ए (धार्मिक भावनाएं आहत करना), धारा 120बी (आपराधिक साजिश), और आईटी एक्ट की धारा 67 (आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

पढ़े : Land Pooling Policy: पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध, गुरदासपुर में किसान मोर्चा ने निकाला ट्रैक्टर मार्च

गिरफ्तारी वारंट के बाद कोर्ट में आत्मसमर्पण

इस एफआईआर के चलते राजकुमार राव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। हाल ही में उन्होंने जालंधर की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद राव ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की मांग की।

पंजाब की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिये क्लिक करे

हाईकोर्ट की सख्ती, पुलिस से मांगी रिपोर्ट

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एनएस शेखावत ने जालंधर पुलिस आयुक्त से शपथपत्र के माध्यम से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट दाखिल की जाए। अगली सुनवाई की तारीख 8 अगस्त 2025 तय की गई है।

पढ़े ताजा अपडेट: Newswatchindia.comHindi NewsToday Hindi News, Breaking

राजकुमार राव की कानूनी दलीलें

  • राजकुमार राव की ओर से कोर्ट में कहा गया कि धारा 295ए के तहत कार्रवाई के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण मंशा जरूरी होती है, जो उनके मामले में नहीं है।
  • उन्होंने केवल एक फिल्मी किरदार निभाया जो एक जागरण मंडली में भगवान शिव की भूमिका में है, यह पूरी तरह कलात्मक प्रस्तुति है।
  • फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाणन मिला है, जो यह दर्शाता है कि उसमें कोई कानूनी रूप से आपत्तिजनक सामग्री नहीं है।
  • उनका अभिनय अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है।

Latest News Update Uttar Pradesh Newsउत्तराखंड की ताज़ा ख़बर

यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है और 8 अगस्त को अगली सुनवाई में यह तय होगा कि एफआईआर रद्द होगी या नहीं।

Political News: Find Today’s Latest News on PoliticsPolitical Breaking News, राजनीति समाचार, राजनीति की खबरें from India and around the World on News watch india

Follow Us: हिंदी समाचारBreaking Hindi News Live  में सबसे पहले पढ़ें News watch india पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज वॉच इंडिया न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुडलाइफस्टाइल, न्यूज़ और Latest Sports Hindi News, से जुड़ी तमाम ख़बरें  हमारा App डाउनलोड करें। YOUTUBE National। WhatsApp Channels FACEBOOK । INSTAGRAM। WhatsApp Channel। Twitter। NEWSWATCHINDIA 24×7 Live TV लाइफस्टाइल, न्यूज़ और Latest Sports Hindi News, से जुड़ी तमाम ख़बरें  हमारा App डाउनलोड करें। YOUTUBE National। WhatsApp Channels FACEBOOK । INSTAGRAM। WhatsApp Channel। TwitterNEWSWATCHINDIA 24×7 Live TV

Sarita Maurya

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button