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Haryana New Liquor Policy: हरियाणा की नई आबकारी नीति, शराब प्रेमियों को बड़ा झटका

हरियाणा सरकार ने राज्य की नई आबकारी (एक्साइज) नीति लागू कर दी है, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों और गुरुकुल संचालित गांवों के लिए यह नीति सख्त हो गई है। इससे एक ओर जहां शराब पीने वालों को झटका लगा है, वहीं समाज में नशामुक्त वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।

Haryana New Liquor Policy: हरियाणा सरकार ने राज्य की नई आबकारी (एक्साइज) नीति लागू कर दी है, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों और गुरुकुल संचालित गांवों के लिए यह नीति सख्त हो गई है। इससे एक ओर जहां शराब पीने वालों को झटका लगा है, वहीं समाज में नशामुक्त वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।

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गुरुकुल वाले गांवों में शराब के ठेकों पर रोक

नई आबकारी नीति के तहत अब उन गांवों में शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे जहां गुरुकुल चल रहे हैं। गुरुकुलों में शिक्षा के साथ-साथ जीवन मूल्यों और व्यसनमुक्त जीवनशैली को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे पवित्र स्थलों के आसपास नशे से जुड़ी कोई गतिविधि न हो।

शहरी क्षेत्रों में ठेकों की दूरी घटाई गई

हालांकि, नई नीति में शहरों के लिए एक अलग दिशा में निर्णय लिया गया है। पहले कॉलेजों के 150 मीटर के दायरे में शराब का ठेका नहीं खोला जा सकता था, लेकिन अब यह दूरी घटाकर 75 मीटर कर दी गई है। इससे शहरी इलाकों में शराब की उपलब्धता और बढ़ सकती है।

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ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकों पर नियंत्रण

ग्रामीण इलाकों में शराब बिक्री को लेकर भी सख्ती बरती गई है। अब 2 किलोमीटर क्षेत्रफल में केवल एक ही शराब का ठेका खोला जा सकेगा। वहीं, 500 से कम आबादी वाले गांवों में कोई भी ठेका नहीं खुलेगा। 500 से 5,000 की आबादी वाले गांवों में एक ठेका खोलने की अनुमति दी जाएगी।

शराब की कीमतों में बढ़ोतरी

इस बार एक्साइज ड्यूटी और ठेकों की रिजर्व प्राइस दोनों में बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते अंग्रेजी शराब की कीमतों में करीब 15% तक का इजाफा होने की संभावना है। इससे आम शराब उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

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शराब बिक्री के समय में बदलाव

नई नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल से अक्टूबर तक शराब बिक्री का समय सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक होगा, जबकि नवंबर से मार्च तक यह समय सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में शराब बिक्री सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक जारी रहेगी।

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