Missed Train with a Confirm Ticket: ट्रेन छूटने पर बेकार हो जाता है टिकट या दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर? जानिए रेलवे का नियम
Missed Train with a Confirm Ticket:अगर किसी यात्री की ट्रेन छूट जाती है, तो यह उसके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह होता है कि क्या कन्फर्म टिकट का रिफंड मिलेगा, और दूसरा यह कि क्या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर किया जा सकता है। रेलवे के नियमों के अनुसार, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि यात्री के पास कौन-सा टिकट है। यदि टिकट कन्फर्म है, तो सामान्यतः रिफंड नहीं मिलता, लेकिन कुछ स्थितियों में आंशिक धनवापसी संभव हो सकती है। वहीं, दूसरी ट्रेन में यात्रा करने के लिए भी विशेष नियम लागू होते हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होता है।
Missed Train with a Confirm Ticket: ट्रेन यात्रा के दौरान कई बार ऐसा होता है कि यात्री अपनी ट्रेन पकड़ने में असफल हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उनका टिकट अब बेकार हो गया या वे किसी अन्य ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं? इसको लेकर यात्रियों में अक्सर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन-सा टिकट है और किन परिस्थितियों में आपकी ट्रेन छूटी है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि रेलवे इस मामले में क्या नियम लागू करता है।
अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या करें?
अगर किसी कारणवश आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टिकट का प्रकार क्या है। रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेन छूटने के बाद टिकट की वैधता इस पर निर्भर करती है कि वह जनरल टिकट है या रिजर्वेशन टिकट। आइए, दोनों के नियमों को समझते हैं।
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जनरल टिकट पर सफर की अनुमति
अगर आपके पास जनरल टिकट है, तो आप उसी कैटेगरी की किसी दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, यदि आप किसी अन्य श्रेणी की ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता। यदि कोई यात्री जनरल टिकट लेकर ऐसी ट्रेनों में चढ़ता है, तो टीटीई उसे बिना टिकट का यात्री मान सकता है और भारी जुर्माना वसूल सकता है।
रिजर्वेशन टिकट के नियम
अगर आपके पास कंफर्म रिजर्वेशन टिकट है और ट्रेन छूट जाती है, तो आप उस टिकट पर किसी अन्य ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। यदि कोई यात्री ऐसा करता है, तो रेलवे उसे बिना टिकट यात्रा करने वाला मान सकता है और नियमों के अनुसार भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि यात्री जुर्माना नहीं भरता, तो उसे कानूनी कार्रवाई और जेल जाने का भी सामना करना पड़ सकता है।
TDR फाइल कर सकते हैं रिफंड के लिए
अगर किसी यात्री की ट्रेन छूट जाती है और उसके पास कंफर्म रिजर्वेशन टिकट है, तो उसे रिफंड के लिए टीडीआर (TDR – Ticket Deposit Receipt) फाइल करना होगा।
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TDR फाइल करने की प्रक्रिया
- ऑफलाइन तरीका: यदि टिकट रेलवे काउंटर से खरीदा गया था, तो यात्री को रेलवे स्टेशन पर जाकर टीडीआर फॉर्म भरना होगा और जमा करना होगा।
- ऑनलाइन तरीका: यदि टिकट ई-टिकट (E-Ticket) है, तो यात्री को IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद “Train” ऑप्शन पर क्लिक कर “File TDR” के विकल्प को चुनना होगा। अपने टिकट को सेलेक्ट कर कारण दर्ज करना होगा और TDR फाइल करना होगा। अधिकतम 60 दिनों के अंदर रिफंड की रकम यात्री के बैंक खाते या वॉलेट में वापस आ जाएगी।
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टिकट कैंसिल और रिफंड के नियम
रेलवे के नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट (Tatkal Ticket) रद्द करने पर कोई रिफंड प्रदान नहीं किया जाता।
ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 48 घंटे से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 25% राशि काटी जाती है।
12 से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50% रकम कटती है।
वेटिंग लिस्ट (Waiting List) और आरएसी (RAC) टिकट को ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक रद्द किया जा सकता है, इसके बाद रिफंड नहीं दिया जाएगा।
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