नई दिल्ली: धन शोधन निर्वारण अधिनियम के तहत कानून की गिरफ्त में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के नजदीकी स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को 18 जून तक जेल में ही रहना होगा। मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी, लेकिन दो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 18 जून तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इसलिए अब तब तक उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा।
ये भी पढ़ें- सत्येन्द्र जैन 15 दिन ED के रिमांड के बाद अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत
बता दें कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की रिमांड की खत्म होने पर सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येन्द्र जैन को पीएमसीए (धन शोधन निर्वारण अधिनियम) के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया था।
अदालत ने पहले उन्हें 9 जून तक पूछताछ के लिए ईडी को सौंपा था, लेकिन इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत अवधि पांच दिन बढ़ा दी थी, जिससे 13 जून को रिमांड अवधि समाप्त होने पर सत्येन्द्र जैन को अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।