Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद कब सुलझेगा, क्या हिंदू पक्ष की हो गई जीत ?
Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष का उत्साह बढ़ गया है…इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना…ये फैसला मुस्लिम पक्ष को झटका माना जा रहा है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इन याचिकाओं की सुनवाई का ही विरोध कर रहा था
विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोट ने सभी 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है.. प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आती कोई याचिका इससे साफ हुआ..इसके बाद हम अपने तर्कों और दलीलों को रख पाएंगे। इस मामले में हिंदू पक्षकारों की दलील है कि ईदगाह का पूरा ढाई एकड़ एरिया श्रीकृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। श्रीकृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं। बिना मालिकाना हक वक्फ बोर्ड ने भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया … इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब हिंदू पक्ष विवादित स्थल के सर्वे पर रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा । ताकि शाही ईदगाह में मंदिर होने के प्रमाण मिल सकें
विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एएसआई सर्वे पर लगी रोक हटाने की अपील करेंगे और मुस्ल्मि पक्ष के खिलाफ कैविएट दाखिल करेंगे अगर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए तो उन्हें भी सुना जाए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस विवाद से जुड़े मामलों में ट्रायल शुरू होगा। जिसमें हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में तथ्य और सबूत रखेगा कैसे मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह का निर्माण करवाया गया…इस फैसले के बाद हिंदुओं में अयोध्या के बाद मथुरा विवाद का हल भी उनके पक्ष में आने की उम्मीद बढ़ गई है। अयोध्या विवाद का हल भी अदालत के माध्यम से हुआ और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद का हल भी अदालत के जरिए निकलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है…12 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।