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Rules for Auto Driver: यूपी में ई-रिक्शा, ओला-उबर चालकों के लिए नए नियम! करनी होंगी ये जरूरी बातें

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लागू किया है। अब सभी ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और कैब चालकों को अपने वाहन में अपना नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Rules for Auto Driver: उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं पर बड़ा नियम लागू कर दिया है। अब हर चालक को अपने वाहन पर अपना नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। जब तक वाहन पर यह जानकारी नहीं लिखी होगी, तब तक चालक को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया है। राज्य महिला आयोग ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। आयोग इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम मान रहा है।

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राज्य महिला आयोग ने इस संबंध में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की थी। जिसके बाद सरकार ने सभी जिलों में इस नियम को लागू कर दिया है। सरकार की मंशा है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं सरकार के इस फैसले को महिला सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

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वाहन पर नाम और मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए

इस नियम को महिलाओं के लिए यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यूपी सरकार की ओर से जारी नियम में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों में ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर जैसी कैब सेवाएं देने वाले सभी चालकों को अपने वाहन पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य है। जिस चालक ने वाहन पर अपना नाम और मोबाइल नंबर नहीं लिखा होगा, उसे वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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महिला आयोग ने मंत्री को लिखा था पत्र

साथ ही कहा गया है कि अगर कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बीच, राज्य महिला आयोग ने इस संबंध में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की है।

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