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दंगाईयों के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगी रोक

आदेश पहुंचने से पहले ही गिराया गया मस्जिद के पास का अतिक्रमण
नई दिल्ली: बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सी-ब्लॉक में यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर दंगाईयों और अन्य लोगों द्वारा किये गये अतिक्रमणों के ऊपर उत्तरी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर चला और अवैध निर्माणों को तोड़ने का काम किया गया। हालांकि बाद में बुलडोजर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने पर तत्काल रोक लगाने के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान को फिलहाल रोक दिया गया। अदालत ने फिलहाल यथास्थिति बनाये रखने की बात की है।


उत्तरी दिल्ली नगर निगम यह दो दिवसीय कार्रवाई गुरूवार को भी होनी थी, लेकिन अब इस मामले में गुरूवार को फिर से होने वाली सुनवाई के बाद कोर्ट का रूख जानने के बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। उम्मीद जताया जा रही है कि कल होने वाली सुनवाई में दिल्ली नगर निगम अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगा। नगर निगम की कार्रवाई किसी धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि क्षेत्र में किये गये अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के विरूद्ध है, जिसका किसी जाति अथवा समुदाय विशेष के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने निगम के संबंधित पत्र लिखकर जहांगीरपुर में दंगों में शामिल लोगों के द्वारा किये गये अतिक्रमणो को हटाने की मांग की थी। इस पत्र को बाद अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान लिया गया और समुचित कार्रवाई करने की योजना बनायी थी।

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उधर इस कार्रवाई को लेकर दिल्ली में राजनीति तेज हो गयी है। आप विधायक अमानतुल्ला खान ने विवादास्पद बयान दिया है कि भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम जानबूझकर रमजान के पाक महीने में एक वर्ग विशेष को परेशान करने की मंशा से अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई कर रहा है, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के कहना है कि यह नगर निगम की रूटीन कार्रवाई का हिस्सा है। अवैध निर्माण गिराना और अतिक्रमण रोकना निगम की जिम्मेदारी है, ऐसे में इस मामले पर की भी दल के नेता को राजनीति करने से बाज आना चाहिए।

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