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Noida Sugarcane Juice Case: जूस में थूक मिलाकर बेच रहे थे, समुदाय विशेष के दो सदस्य गिरफ्तार

Noida Sugarcane Juice Case: भारत(India) में आज कल लोग गर्मी से निजाद पाने के लिए कभी ice-cream खाते हैं तो कभी hydrated रहने के लिए juice पीते हैं। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई है जहाँ Sugarcane juice में थूक मिलाकर बेचने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के सेक्टर 121 में समुदाय विशेष के दो सदस्यों को थूक मिलाकर जूस बेचने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम सेक्टर 121 में गढ़ी चौधरी गांव के पास हुई जब स्थानीय निवासी सतीश भाटिया एक जूस की दुकान पर जूस पीने गए थे।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि रविवार सुबह स्थानीय फेज 3 में पुलिस कांस्टेबल प्राथमिकी दर्ज की गई और बाद में सेक्टर 121 में स्थित क्लियो काउंटी सोसाइटी के पास से दोनों कांस्टेबल जमशेद (30) और सज्जन साहब आलम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया ।
पुलिस में दर्ज शिकायत में क्षितिज भाटिया(Kshitiz bhatia) ने बताया कि वह सेक्टर-121 की क्लियो काउंटी सोसाइटी (Clio County Society) रहते हैं। शनिवार शाम को वह अपनी पत्नी(wife) के साथ सोसाइटी के गेट नंबर एक के बाहर गन्ने का जूस बेचने वाले के पास गन्ने का जूस (sugarcane juice)पीने गए। उन्होंने दो ग्लास जूस का ऑर्डर दिया था, और जूस बेचने वाला ग्लास में तीन से चार बार थूक डालकर जूस दे रहा था । इसका विरोध करने पर उसने अभद्रता भरी टिपणी शुरू कर दी । पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद जब वह विरोध करने लगे। इस दौरान वो अपना स्टाल हटाकर वहां से भाग गए। पीड़ित ने बताया कि यह घटना उनके धार्मिक जीवन के साथ ही स्वास्थ्य के लिए घातक प्रक्रिया है।
एडीसीपी केंद्रीय नोएडा हरिद्वार कथेरिया ने बताया कि पीड़ित से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आदर्श साहब आलम और जमशेद खान को हिरासत में ले लिया है। दोनों ही मूलरूप से बहराइच के रहने वाले हैं। जो पिछले काफी समय से शहर में रहकर के गन्ने का जूस का ठेला लगा रहे थे। वही पुलिस दोनों आरोपों से मामले की पूछताछ कर रही है।
प्रवक्ता ने बताया कि मामले में आरोपों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए (1) (बी) (सार्वजनिक शांति भंग करना), 270 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने का घातक कृत्य) और 34 (समान कारणों से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Mansi Negi

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