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Delhi AQI Update: दिल्ली-NCR की हवा के चलते स्कूल-कॉलेज बंद, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी

वायु प्रदूषण को देखते हुए जहां दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, वहीं जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी फिलहाल भौतिक कक्षाएं बंद कर दी हैं और सभी कक्षाएं ऑनलाइन कर दी हैं।

Delhi AQI Update: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में है। यहां मंगलवार (19 नवंबर 2024) को भी ज्यादातर AQI स्टेशनों पर AQI 500 को पार कर गया था, जो गंभीर से भी ज्यादा है। इन शहरों में AQI का स्तर सोमवार को भी 500 से ऊपर रहा था।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सोमवार को वायु प्रदूषण को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपडेट एडवाइजरी जारी की। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 23 नवंबर तक ऑफलाइन क्लासेस बंद रखने का फैसला किया है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने 22 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। स्कूलों को ऑनलाइन क्लास लेने का आदेश दिया गया है।

दिल्ली के इन इलाकों में सबसे खराब है हवा की गुणवत्ता

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और कई अन्य स्थानों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मंगलवार सुबह पांच बजे 500 के स्तर को छू गया, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

वायु प्रदूषण पर 8 बड़े अपडेट

  • सुबह पांच बजे दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (500), द्वारका सेक्टर-8 (498), मुनका (500), नॉर्थ कैंपस (500), आरके पुरम (499) और वजीरपुर (500) कुछ ऐसे इलाके थे, जहां सबसे खराब एक्यूआई दर्ज किया गया।
  • दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि 25 नवंबर से फिजिकल मोड में क्लास शुरू होंगी, तब तक ऑनलाइन क्लास ही चलेंगी। जेएनयू ने अपने बयान में कहा कि वह 22 नवंबर तक सभी क्लास ऑनलाइन ही चलाएगा। हालांकि यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि एग्जाम और इंटरव्यू के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा।
  • प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इसे चिकित्सा आपातकाल घोषित कर दिया है और संस्थानों से जन स्वास्थ्य के हित में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।
  • दिल्ली सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए भौतिक कक्षाएं निलंबित रहेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, “कल से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए भौतिक कक्षाएं भी निलंबित रहेंगी और सभी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी।”
  • शिक्षा निदेशालय ने भी एक परिपत्र जारी किया, जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के प्रमुखों को कक्षा 10वीं और 12वीं के साथ-साथ सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं बंद करने का निर्देश दिया है।
  • केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने प्रदूषण को लेकर भी सलाह दी है। अपनी सलाह में उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने और लोगों को वायु प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक करने की सलाह दी है। सलाह में वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीतियों सहित जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभावों को संबोधित करने के लिए जिला और शहर स्तर पर विस्तृत कार्य योजनाएं विकसित करने का भी सुझाव दिया गया है।
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के ‘बेहद गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के सभी राज्यों को प्रदूषण रोधी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-4 (GRAP) प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया। साथ ही, उसने यह भी स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है कि सभी नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के कार्यान्वयन में देरी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की भी खिंचाई की और कहा कि उसने गलत दृष्टिकोण अपनाया है।

ये प्रतिबंध ग्रेप-4 के तहत लागू रहेंगे

  • दिल्ली में पंजीकृत बीएस-4 और उससे कम डीजल वाले मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) के परिचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं को ले जाने वाले वाहनों को इससे छूट दी गई है।
  • जीआरएपी-3 की तरह इसमें भी राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के निर्माण और विकास गतिविधियों पर प्रतिबंध है।
  • एनसीआर और जीएनसीटीडी की राज्य सरकारें कक्षा VI, IX और कक्षा XI तक की भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्णय ले सकती हैं।
  • दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध (आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर)। हालांकि, सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।
  • दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों (आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर), ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल को छोड़कर, को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
  • एनसीआर की राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय ले सकती हैं।
  • केंद्र सरकार के दफ्तरों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला लिया जा सकता है।
  • नागरिकों से सिटीजन चार्टर का पालन करने की अपील की जा सकती है। क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए नागरिक चार्टर के अतिरिक्त GRAP-I, GRAP-II और GRAP-III के कार्यान्वयन में सहायता करना।
  • बच्चों, हृदय और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित बुजुर्गों, मस्तिष्क संबंधी या किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों को बाहर जाने से बचने की सलाह दी जा सकती है।
  • राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जैसे कॉलेज/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करना, पंजीकृत संख्या के आधार पर वाहनों को सम-विषम आधार पर चलने की अनुमति देना।
Written By। Chanchal Gole। National Desk। Delhi

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