Delhi Govt vs LG: दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक पीठ ने बड़ा फैसला दिया है ।इस फैसले से आप की सरकार खुश से झूम रही है जबकि केंद्र सरकार को बड़ा झटका माना जा राजा है ।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा ।इसके साथ ही पुलिस भी दिल्ली सरकार के अधीन होगी ।सामान्य प्रशासन भी दिल्ली सरकार के पास होगा । कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन के कामों में उपराज्यपाल को चीनी हुई सरकार की सलाह पर काम करना होगा । कोर्ट के इस निर्णय को ऐतिहासिक माना जा रहा है ।
उधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लोकतंत्र को जीत बताया है । उन्होंने कहा कि अब दिल्ली का विकास दोगुना होगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रहे दिल से शुक्रिया ।
उधर इस फैसले के बाद आप सरकार में खुशियां मनाई जा रही है। मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सत्यमेव जयते ।बधाई दिल्ली वालों । सालों के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को हक दिया है। आखिरकार जनता की जीत हुई और यह लोकतंत्र की बड़ी जीत है ।
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बता दें कि आज सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने फैसला दिया कि सार्वजनिक व्यवस्था ,पुलिस और भूमि जैसे विषयों के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय शक्तियां है ।कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है ।शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण के 2019 के उस फैसले पर असहमति जताई कि दिल्ली के पास सेवाओं का कोई अधिकार नहीं है ।