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बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह एके-47 मामले में दोषी करार, 21 जून के सुनायी जाएगी सजा

पटना: बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना की एमपी-एमएलए की विशेष जज त्रिलोकी दुबे की अदालत में एके-47 बरादगी मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा सुनाने के लिए 21 जून की तारीख निर्धारित की है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली विधायक अनंत सिंह इस समय पटना की बेउर जेल में बंद हैं।

विधायक अनंत सिंह को जिस मामले में दोषी करार दिया गया है, उसके बारे में बता दें कि वर्ष 2019 में बाढ जिले की एएसपी लिपि सिंह को हथियारों की तस्करी होने का पता चला था। इस पर उन्होने विधायक अनंत सिंह के गांव लदवां स्थित पैतृक आवास पर करीब 11 घंटे तक सर्च आपरेशन चलाया था। इस सर्च आपरेशन अनंत सिंह के पैतृक आवास से एक एके-47 रायफल, 33 जिंदा कारतूस और दो हैंड ग्रैनेड बरामद किये थे। पुलिस ने मौके से अनंत सिंह के घर के केयरटेकर को गिरफ्तार किया था।

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पुलिस की छापेमारी में पैतृक आवास से एके-47 रायफल,कारतूस औरहैंड ग्रैनेड की बरामदगी की जानकारी होने के बाद पुलिस की पकड़ से बचने के लिए विधायक अनंत सिंह दिल्ली भाग गये थे, लेकिन पुलिस के बढते दवाब बढने पर उन्हें दिल्ली की साकेत अदालत में आत्म-समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद पटना पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर पटना लेकर गयी थी। तभी से वह वहां जेल में बंद है। माना जा रहा है कि आर्म्स एक्ट को तहत उन्हें न्यूनतम तीन से लेकर सात साल तक की सजा हो सकती है।

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Team News Watch India

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