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फैक्ट चैकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, यूपी की एसआईटी टीमें भंग करने के आदेश, दिल्ली पुलिस करेंगी जांच

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चैकर मोहम्मद जुबैर को बुधवार को बड़ी राहत प्रदान करत हुए उसकी जमानत स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसके खिलाफ यूपी में दर्ज मामलों की जांच के लिए गठित यूपी पुलिस की एसआईटी टीम को भंग करने के आदेश दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया। इस सभी मामलों की जांच अब दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा करेगी।

फैक्ट चैकर मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर करके 2018 में द्वारा पोस्ट किये गये भड़काऊ ट्वीट को लेकर उसके खिलाफ हाल ही में यूपी में दर्ज मामलों को रद्द करने के आदेश देने की मांग की थी। यूपी में उसके खिलाफ पांच केस दर्ज हैं जो सभी एक ही ट्वीट को लेकर अलग-अलग शहरों में दर्ज किये गये हैं, जबकि एक मामला दिल्ली में दर्ज है। जुबैर ने कोर्ट से यूपी में दर्ज मामलों को रद्द किया जाने की मांग की थी।

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इधर यूपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट नें दलील दी गयी थी कि मोहम्मद जुबैर को इस तरह के एक समुदाय विशेष के प्रति ट्वीट करने पर कुछ संगठनों से पैसे मिलते हैं। अदालत ने यूपी सरकार के अधिवक्ता और जुबैर के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद ने यूपी में दर्ज मामलो रद्द करने के इंकार करते हुए उसको जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया।

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Team News Watch India

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