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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरणः औरंगजेब का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष ने कहा- ज्ञानवापी परिसर वक्फ की संपत्ति

वाराणसी। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मामले में सोमवार को जिला जज ए.के विश्वेश की अदालत में सुनवाई, जिसमें  मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता ने रिजॉइंडर प्रस्तुत किया। मुस्लिम पक्ष ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट के सामने साक्ष्य सौंपा। मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता शमीम अहमद ने औरंगजेब का हवाला देकर वक्फ प्रॉपर्टी का साक्ष्य सौंपा है। इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मंगलवार को मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता अपनी बहस समाप्त कर लेगें और फिर मंदिर पक्ष आपने तर्क रखेगी। मस्जिद पक्ष की ओर से कहा गया है कि यह मामला सिविल न्यायालय में नहीं चल सकता, क्योंकि यह वक्फ की संपत्ति से जुड़ा मामला है।

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अधिवक्ता जैन का कहना है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से वक्फ के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किये गये हैं, जिनकी प्रति अभी उन्हें नहीं सौंपी गयी है। मंगलवार को शमीम अहमद की बहस खत्म होने पर उन्हें वे दस्तावेज मिल सकते हैं। इससे बाद बुधवार को मंदिर पक्ष के अधिवक्ता अपने तर्क रखेंगे।

बता दें कि 18 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का ओर से रिजॉइंडर के लिए और दूसरी बार और समय देने की मांग की थी। इस पर जिला जज ने मस्जिद कमेटी के अधिवक्ताओं को फटकार लगायी थी और कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर 500 रुपये का जुर्माना भी ठोंक दिया था।
 

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Team News Watch India

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