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यूपी में अवैध लाउड स्पीकर का मामला: 30 अप्रैल तक भेजनी होगी शासन को रिपोर्ट

नई दिल्ली: यूपी में योगी सरकार धार्मिक स्थलो पर लगे अवैध लाउड स्पीकरों को हटाने को लेकर सख्त कदम उठाने जा रही है। शासन ने इस संबंध में मंडलायुक्तों और पुलिस आयुक्तों से 30 अप्रैल तक इस संबंध में शासन को रिपोर्ट भेजे जाने का निर्देश दिया है। जिन धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकरों को अब तक नहीं हटाया गया है, उनकी थानेवार सूची बनाकर देने के लिए कहा गया है।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अश्वनी कुमार अवस्थी ने पत्र जारी करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 10 मार्च, 2018 और 4 जनवरी, 2018 के शासनादेशों का हवाला दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को मानक ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत ही बजाया जाना चाहिए। इस नियम के तहत धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकरों को औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल, व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल तथा साइलेंट जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल तक की आवाज पर ही बजाया जा सकता है।

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अपर मुख्य सचिव गृह अवस्थी ने अपने पत्र में कहा है कि जिन स्थानों पर इन मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ की गयी कार्रवाई से शासन व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अवगत कराना होगा। अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा मंडलायुक्तों और पुलिस आयुक्तों से 30 अप्रैल तक इस संबंध में रिपोर्ट तलब किये जाने से धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकरो का इस्तेमाल करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

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