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Navneet Rana Bail: ना मीडिया से बात- ना दोबारा अपराध.. राणा दंपति को इन शर्तो के साथ के साथ मिली जमानत

नई दिल्ली: मुबंई की पॉलिटिक्स की चर्चा आज-कल पुरे देश में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास ( मातोश्री ) के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में सांसद नवनीत राणा, उनके पति और विधायक रवि राणा को सेशन कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. नवनीत और रवि पिछले 11 दिनों से जेल में बंद थे।

राणा दंपति को किन शर्तों पर मिली बेल

  • राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते.
  • सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते
  • जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते हैं
  • राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा.
  • अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा, IO इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा
  • बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा

बता दें कि सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा 23 अप्रैल से अलग-अलग जेलों में बंद थे। राणा दंपत्ति को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद मुंबई पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ राजद्रोह जैसी गंभीर धारा और अन्य धाराओं में दो मामले दर्ज किये थे। राणा दंपत्ति को उनके घर से मातोश्री जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। तब से ये न्यायिक हिरासत में थे।

Navneet Rana Bail

और पढ़े- जेल में बंद सांसद नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ी, भायखला जेल से जेजे अस्पताल शिफ्ट

सांसद नवनीत राणा की दो मई से तबीयत खराब है। राणा के अधिवक्ता रिजवान मर्चंट ने मुंबई सेशन अदालत में जमानत याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि जेल प्रशासन उनके मुवक्किल को किसी तरह की कोई चिकित्सा उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। अदालत ने जमानत अर्जी पर निर्णय फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने आज दोनों की जमानत स्वीकार कर ली है।

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Team News Watch India

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