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Lalu Prasad Yadav पर पलामू अदालत ने ठोंका छह हजार का जुर्माना, आचार संहिता उल्लंघन के 13 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

पलामू (झारखंड): पलामू स्थित एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने आचार संहिता के 13 साल पुराना मामले में फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष Lalu Prasad Yadav पर छह हजार का जुर्माना लगाया। इसी के साथ ही अदालत ने इस केस की फाइल बंद कर दी गयी है। इस मामले में हेलीकाप्टर चालक ने रास्ता भटकने के कारण गलत जगह कर हेलीकाप्टर के लैंडिंग की बात स्वीकार की थी।

राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष Lalu Prasad Yadav के खिलाफ वर्ष 2009 में विधान सभा चुनाव के दौरान गढवा में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। दरअसल लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए गये थे। लालू को लेकर जिस हैलीकाप्टर ने पटना से गढवा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन वह प्रशासन द्वारा दी अनुमति की जगह पर बनाये गये हेलीपैड गढवा पर लैंड न करके सीधे कल्याणपुर में जनसभा स्थल पर उतारा किया था, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गयी थी।

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इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से Lalu Prasad Yadav के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन को मामला दर्ज कराया गया था। अब करीब 13 साल एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप से बरी करते हुए हैलीकाप्टर निर्धारित हैलीपैड पर उतारने जाने पर मात्र छह हजार का जुर्माना लगाकर मामले को बंद कर दिया गया है।

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Team News Watch India

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