नई दिल्ली: सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से तीसरी बार बड़ा झटका दिया है। उद्धव गुट महाराष्ट्र विधान सभा में शिंदे सरकार के विश्वास मत के दौरान पक्ष में मत देने को लेकर 16 शिवसेना विधायकों को शिवसेना के चीफ व्हिप भगत द्वारा जारी किये गये व्हिप को चुनौती देते हुए इस पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि कोर्ट इस प्रकरण से जुड़े सारी याचिकाओं पर 11 जुलाई को एक साथ सुनवाई करेगा।
बता दें कि इससे महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहित जिनवाल ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी नोटिस दिया था और यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, इस मामले में कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों को बड़ी राहत देते हुए 12 जुलाई तक नोटिस के जवाब देने के निर्देश दिये थे।
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इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य याचिका देकर मांग की थी, कि जब तक 16 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने वाले मामले में निर्णय नहीं होता है, जब तक महाराष्ट्र सरकार की यथास्थिति रखने का आदेश दिया जाये, लेकिन कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की इस याचिका को भी अस्वीकार कर दिया था और आज फिर से उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दी गयी याचिका पर सुनवाई से इंकार करने पर तीसरी बार लगातार उद्धव गुट को मुंह की खानी पड़ी है।