UP Bijnor News: वन विभाग की टीम ने अवैध पेड़ काटने वाले अंतरराज्यीय गैंग का किया भंडाफोड़
UP Bijnor News: वन विभाग की टीम ने अवैध पेड़ काटने वाले अंतरराज्यीय गैंग का किया भंडाफोड़
UP Bijnor News: सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर के वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अपनी टीम को साथ लेकर खैर कटान के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।
19 अक्टूबर की रात्रि को जहानाबाद आरक्षित वन क्षेत्र में प्रतिबंधित खैर के पेड़ों का अवैध कटान किया गया था,उस कटान का वन अपराध जारी कर प्रभागीय निदेशक ज्ञान सिंह के निर्देशन में महेश गौतम वन क्षेत्रीय अधिकारी बिजनौर द्वारा एक टीम गठित की गई,जिसमें मदन पाल सिंह,रचित चौधरी,संजय राना आदि टीम ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज लिए और गाड़ी का नंबर पता लगाकर उसके मालिक शावेज मलिक निवासी मुजफ्फरनगर से संपर्क किया गया उसके द्वारा बताया गया कि गाड़ी यूपी 12 सी-टी 2615 को तीन माह पूर्व समी नाम के आदमी को बेच दी है,और समी का मोबाइल नंबर सर्वीलान्स पर लगाया गया तो,11 नवंबर को गाड़ी की लोकेशन लक्सर हरिद्वार आयी,जिसका वन प्रभाग हरिद्वार से संपर्क करते हुए पता लगाया तो,जानकारी में आया कि हरिद्वार वन क्षेत्र से खैर के पेड़ काटने में गाड़ी हरिद्वार रेंज में बंद हैं, और 4 अभियुक्तों को जिनमें समी,यामीन,निवासी मुजफ्फरनगर और अंकित,सौरभ निवासी लक्सर को हरिद्वार जेल भेज दिया गया।
हरिद्वार वनप्रभाग की सूचना और एक ही गाड़ी का बिजनौर और हरिद्वार वन प्रभाग में उपयोग किए जाने पर सीजेएम बिजनौर न्यायालय से बी वारंट सीजेएम हरिद्वार और जिला कारागार को जारी कराया गया.14 नवंबर 2024 को रेंज अधिकारी हरिद्वार रेंज के रेंज अधिकारी शैलेन्द्र नेगी,ने अवगत कराया कि एक नामित और वांछित अभियुक्त जोनी को पकड़ लिया गया है.जोनी की निसान देही पर निज़ामतपुरा निवासी संजू पुत्र कुड़वा को पकड़ा और संयुक्त रूप से हरिद्वार बिजनौर रेंज के अधिकारियों ने दोनों पकड़े गये अभियुक्तों से पूछताछ की तो दोनों ने बताया हरिद्वार और बिजनौर जनपदों से खैर के पेड़ों का कटान करने के बाद उन खैर के पेड़ों को पंजाब में लेजाकर बेच दिया करते थे।संजू की निशानदेही पर पेड़ काटने का आरा बरामद किया,और वन क्षेत्र में ले जाकर कटे पेड़ों की पहचान की गई।इस लकड़ी चोरी गैंग के अभी तीन अभियुक्त फरार है। मुख्य अभियुक्त अर्जुन को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही हैं,संजू अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26,41,42 और धारा 7,55 जैव विविधता अधिनियम 2002 मे जेल भेजा गया।