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UP Latest News:यूपी के साढ़े चार लाख प्राइमरी टीचरों की झोली में आया बंपर तोहफा, अब होगा मनचाहा ट्रांसफर, आदेश जारी!

जिन जिलों में ज्यादा शिक्षक हैं, वहां से शिक्षकों को उन जिलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। शिक्षक अपनी पसंद के जिले का ऑनलाइन विकल्प दे सकते हैं। ट्रांसफर के लिए जिले में काम कर रहे नियमित शिक्षक आवेदन कर सकते हैं।

UP Latest News: उत्तर प्रदेश के लाखों प्राइमरी शिक्षकों का इंतजार अब खत्म हो गया है! योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के साढ़े चार लाख से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों को शुक्रवार को एक बड़ा तोहफा दिया है। नौ साल के लंबे अंतराल के बाद, अब सामान्य तबादलों के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

अब घर के करीब, स्कूल के पास!

यह खबर उन शिक्षकों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं, जो वर्षों से अपने घर और परिवार के करीब स्थानांतरित होने का सपना देख रहे थे। अब वे न सिर्फ अपने जिले के भीतर, बल्कि जिले के बाहर भी सामान्य तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। पिछली बार जिले के अंदर सामान्य तबादले 2016 में हुए थे, जबकि जिले के बाहर के लिए 2023 में आदेश आए थे। लेकिन इस बार, यह एक व्यापक और बहुप्रतीक्षित कदम है।

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डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्वेच्छा से अंतःजनपदीय (जिले के भीतर) और अंतर्जनपदीय (जिले के बाहर) सामान्य स्थानांतरण के आदेश जारी हो चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में जिलाधिकारी के अलावा मुख्य विकास अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य और जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी को कमेटी का सचिव भी बनाया गया है।

इस आधार पर होगा ट्रांसफर

शिक्षकों का स्थानांतरण अब यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के मानकों के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात की गणना की जाएगी। इसके बाद, जहां शिक्षकों की ज़रूरत है और जहां ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक हैं, उन जिलों की पहचान कर ऑनलाइन तबादले किए जाएंगे।

सबसे बड़ी राहत उन शिक्षकों के लिए है जो लंबे समय से सेवा अवधि की बाध्यता के चलते स्थानांतरण नहीं ले पा रहे थे। अब अंतर-जनपदीय स्थानांतरण के लिए सेवावधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। शिक्षक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी वरीयता क्रम में जिलों का विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि, आवेदन पत्र को ऑनलाइन सबमिट करने के बाद ही पूर्ण माना जाएगा।

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फर्जीवाड़े पर होगी सख्त कार्रवाई

शिक्षकों को अपने आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होंगी। इस दौरान, दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा। यदि कोई भी दस्तावेज फर्जी या कूटरचित पाया जाता है, तो उस शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षक संगठनों में खुशी की लहर

इस ऐतिहासिक फैसले का शिक्षक संगठनों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने इसे शिक्षकों के लिए “बड़ी सौगात” बताया है। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद जिले के अंदर सामान्य तबादलों के आदेश जारी किए गए हैं, वहीं जिले के बाहर भी आदेश आने से शिक्षकों में खुशी का माहौल है। यह फैसला लाखों शिक्षकों को अपने परिवार के करीब रहने का मौका देगा और उनके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगा।

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