केरल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

एक ट्रांसजेंडर जोड़े को अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में "पिता" और "माता" की जगह पैरेंट (Parent) शब्द इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है.

न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए.ए. ने अधिकारियों को नया सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है.

इस प्रमाण पत्र में ज़हद (एक ट्रांस मैन) और ज़िया पवल (एक ट्रांस वुमन) को "पैरेंट्स" के रूप में दर्ज किया जाएगा, बिना उनके लिंग का उल्लेख किए. 

यह जोड़ा केरल राज्य के पहले ट्रांसजेंडर माता-पिता के रूप में जाना जाता है. उन्होंने 2023 में कोर्ट में याचिका दायर की थी ताकि यह बदलाव किया जा सके.