Banke Bihari Mandir Trust: बांके बिहारी मंदिर के लिए योगी सरकार ने बनाया ट्रस्ट, राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना
किसी सदस्य को मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से हटाए जाने पर बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर नए सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। इस अधिसूचना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ट्रस्ट में जो सरकारी अधिकारी होंगे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
Banke Bihari Mandir Trust: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन ने सोमवार (26 मई) को वृंदावन श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट 2025 अध्यादेश को अधिसूचित कर दिया है। राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट में 18 सदस्य होंगे।
इसमें जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश बृज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश धर्मार्थ विभाग के एक अधिकारी, बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ 11 संत और दो सेवायत शामिल होंगे।
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पदेन सदस्यों के रूप में 7 अधिकारी
अधिसूचना के अनुसार बोर्ड में दो तरह के सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों के रूप में 7 अधिकारी होंगे। अन्य 11 सदस्य संत, ऋषि, गुरु, विद्वान, धार्मिक संस्थानों के प्रमुख, महंत, आचार्य, स्वामी और शिक्षाविद, उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ता और श्री बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी सहित प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होंगे – एक राजभोग और दूसरा है शयन भोग सेवायत।
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दो बार से अधिक नियुक्त नहीं
सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और कोई भी सदस्य दो बार से अधिक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सभी सदस्य सनातन धर्म का पालन करने वाले हिंदू होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, ट्रस्ट का सदस्य नहीं बनेगा।
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बहुसंख्यक आधार पर नियुक्ति
इसके अलावा किसी सदस्य के निधन, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से हटाए जाने पर नए सदस्य की नियुक्ति बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर की जाएगी। इस अधिसूचना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ट्रस्ट में जो सरकारी अधिकारी होंगे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
बैठक तीन महीने में एक बार होगी
वह सिर्फ बोर्ड की चर्चाओं में हिस्सा लेने और अपनी राय रखने के हकदार होंगे। बोर्ड की बैठक तीन महीने में एक बार जरूर होगी। वहीं, बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर पर योगी सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेवायत रसिक राज गोस्वामी और देवेंद्र नाथ गोस्वामी की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
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