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TASMAC Raids: आपकी ईडी कर रही है हदें पार… सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्यों कहा सॉलिसिटर जनरल से ऐसा?

तमिलनाडु से जुड़े एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में ED को कड़ी फटकार लगाई गई। तमिलनाडु सरकार ने ED की एक कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। क्या था पूरा मामला, कोर्ट ने क्या आदेश दिया, आइए जानते हैं।

TASMAC Raids: तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) मुख्यालय में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई तलाशी के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की बात कही है।

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सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई की बेंच से कहा कि राज्य सरकार ने 2014-21 में 41 एफआईआर दर्ज की, 2025 में ईडी आई और निगम मुख्यालय पर छापा मारा। सभी के फोन ले लिए गए, सब कुछ क्लोन किया गया। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगमों के खिलाफ नहीं? सीजेआई ने एसजी एसवी राजू से कहा कि आपकी ईडी सारी हदें पार कर रही है।

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ईडी कर रही है सारी हदें पार

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा है कि इस मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद की जाएगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्यवाही रोकी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी की टिप्पणी काफी गौर करने वाली रही जहां कहा गया कि ईडी सारी हदें पार कर रही है। ईडी की हरकतों पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सख्त रुख दिखा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर इस मामले में आगे की कार्यवाही रोक दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ईडी न सिर्फ सारी हदें पार कर रही है, बल्कि उसे यह भी सोचना चाहिए कि किसी कॉरपोरेशन के खिलाफ मामला कैसे दर्ज किया जा सकता है। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि ईडी न सिर्फ सारी हदें पार कर रही है, बल्कि वह देश की संघवाद का भी पूरी तरह उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार ईडी की गिरफ्तारियों और कार्रवाई पर सवाल उठा चुका है।

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