नई दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने निजी विमानन कंपनी इंडिगो (IndiGo) पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. Indigo पर आरोप है कि उनके ग्रांउड स्टॉफ ने रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को हैदराबाद की फ्लाइट पर चढ़ने से रोका था.
ये मामला 7 मई का है. इंडिगो ने 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था. इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है, और कंपनी पर फटकार भी लगाई है.
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रांची हवाई अड्डे पर रांची-हैदराबाद उड़ान में चढ़ने से रोकने के बाद इंडिगो ने बचाव में कहा है कि बच्चा ‘‘घबराया” हुआ था. जिसकी वजह से हमें बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोकना पड़ा. हवाई यात्रा के लिए देश का शीर्ष नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, ने कहा है कि जांच में यह पाया गया है कि “इंडिगो ग्राउंड स्टाफ दिव्यांग बच्चे को संभाल नहीं पाया और उसने बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोककर स्थिति को और कठिन बना दिया है.”
डीजीसीए ने कहा, विशेष परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने होते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी सिविल एविएशन रिक्वायमेंट (रेग्युलेशंस) की भावना और प्रतिबद्धता को नहीं निभा सके और ऐसा करने में विफल रहे. ऐसा करने पर एयरक्राफ्ट नियमों के प्रावधानों के तहत 5 लाख का जुर्माना लगा दिया.
इंडिगो, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है. कंपनी की पहचान सस्ती फ्लाइट सेवा और समयबद्धता को लेकर है. घरेलू एविएशन मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है, उसके बेड़े में 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है.