नई दिल्ली: गुजरात की महेसाणा कोर्ट ने एक मामले में वडगाम के कांग्रेस विधायक जिग्वेश मेवानी सहित 12 नेताओं को तीन माह की सजा सुनायी है। अदालत ने इन पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
महेसाणा कोर्ट ने जिस मामले में ये सजा सुनायी है, वह पांच साल पुराना है। वर्ष 2017 में विधायक जिग्वेश मेवानी, एनसीपी नेता रेशमा पटेल, सुबोध परमार और दूसरे नेता ने आजादी कूच रैली निकाली थी, लेकिन इसके लिए अधिकृत अनुमति नहीं ली थी। इस मामले में जिग्वेश मेवानी, एनसीपी नेता रेशमा पटेल, सुबोध परमार को नामजद कराते हुए आयोजकों सहित 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट जारी की गयी थी।
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अदालत ने आजादी कूच रैली मामले में इन सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन माह के कारावास की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।