रामपुर: रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान की पत्नी और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये हैं। ये दोनों जिस मामले में आरोपी हैं, उसकी सुनवाई के दौरान अदालत में गैर हाजिर रहे थे। इस मामले में आजम खान भी आरोपी हैं, लेकिन उनके सीतापुर जेल में बंद होने से अदालत ने उनके खिलाफ कोई आदेश नहीं किया है।
शासकीय अधिवक्ता एपी सक्सेना का कहना है कि आजम खान के बेटे अब्दुला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाये गये थे। इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, बेटे अब्दुला आजम के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया और तीनों को जेल भी जाना पड़ा था। इस मामले में कई माह बाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर तंजीम फातिमा और अब्दुला आजम तो रिहा हो गये थे, लेकिन आजम के खिलाफ कई दर्जनों अन्य मुकदमें होने पर वे आज तक जेल के बाहर नहीं आ सके हैं।
अब्दुला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (एसीजीएम प्रथम) में केस नं. 4/19 की सुनवाई के लिए आरोपित तंजीम फातिमा और अब्दुला आजम पेश नहीं हो सके। इस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए तंजीम फातिमा और अब्दुला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये हैं।
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इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होनी है, इसलिए इन दोनों को इससे पहले ही अदालत में पेश होना होगा, अन्यथा उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। ज्ञात हो कि अब्दुला आजम रामपुर को स्वार विधान सभा क्षेत्र से विधायक हैं, जबकि आजम खान जेल से ही रामपुर से चुनाव लड़कर विधायक बन गये थे।