Waqf Act: ‘वक्फ अल्लाह को दिया गया दान है, संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती’, कपिल सिब्बल ने SC में दी दलील
सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई कर रहा है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच दोनों पक्षों को सुनेगी। कोर्ट आज वक्फ बोर्ड पर अंतरिम आदेश भी जारी कर सकता है। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच बहस जारी है। दोनों पक्षों को बहस के लिए 2-2 घंटे का समय मिलेगा।
Waqf Act: सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुनवाई होनी है। इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2 सदस्यों की पीठ करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अध्यक्षता में दोनों पक्ष 2-2 घंटे बहस करेंगे। कोर्ट आज इस मुद्दे पर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।
याचिका के पक्ष में कपिल सिब्बल ने रखीं दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ अल्लाह को दिया गया दान है। एक बार वक्फ को दी गई संपत्ति हमेशा के लिए वक्फ की हो जाती है, इसे किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, “यह अधिनियम वक्फ की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन, यह कानून इस तरह बनाया गया है कि वक्फ को गैर-न्यायिक तरीके से हासिल किया जा सके।”
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वक्फ पर सरकार का रुख
सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि अंतरिम आदेश पारित करने के लिए केवल तीन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इनमें वक्फ बॉय यूजर, वक्फ की संरचना और कलेक्टर की जांच का मुद्दा शामिल होना चाहिए।
Supreme Court begins hearing a batch of petitions challenging the constitutional validity of the Waqf (Amendment) Act, 2025 pic.twitter.com/uNSf862pzR
— ANI (@ANI) May 20, 2025
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3 प्रावधानों पर फंसा पेंच
आपको बता दें कि वक्फ बाई यूजर में वे संपत्तियां शामिल हैं जो वक्फ बोर्ड को दान नहीं की गई हैं, लेकिन लंबे समय से वक्फ के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। वहीं, दूसरा मुद्दा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों के प्रवेश को लेकर है। तीसरा मुद्दा वक्फ एक्ट में मौजूद प्रावधान को लेकर है, जिसमें कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों की जांच का अधिकार दिया गया है। मसलन, अगर कलेक्टर को शक है कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है तो इसे वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा।
19 मई तक नोटिस जमा करने का दिया आदेश
आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 1955 पर रोक न लगाने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और केंद्र सरकार को 19 मई तक लिखित नोट पेश करने को कहा था।
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