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Rule Change: 1 जुलाई से बदल रहे हैं कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

1 जुलाई यानी आज से LPG के रेट, रेलवे टिकट के दाम समेत कई नियम बदल रहे हैं। आइए आपको नए नियमों और नई दरों के बारे में विस्तार से बताते हैं।

Rule Change: सरकार ने रेलवे टिकट, रसोई गैस समेत कई नियमों को लेकर बदलाव किया है। ये नियम आज यानी 1 जुलाई 2025 से लागू हो रहे हैं। इन नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। जानें उन अहम नियमों के बारे में, जो आज से बदल जाएंगे।

1 जुलाई से रेल यात्रा हो जाएगी महंगी

1 जुलाई से रेल किराए में मामूली बढ़ोतरी होगी। मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी क्लास के लिए 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। अच्छी खबर यह है कि 500 ​​किमी तक की यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी का किराया अपरिवर्तित रहेगा। हालाँकि, 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए आपको प्रति किलोमीटर आधा पैसा अतिरिक्त देना पड़ सकता है।

अब 8 घंटे पहले तैयार होगा रिजर्वेशन चार्ट

अभी तक रेलवे रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तैयार होता था। इससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को खासी परेशानी होती थी, खासकर दूर-दराज या उपनगरीय इलाकों से आने वाले यात्रियों को, जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था करने का समय नहीं होता था। अब रेलवे ने इसमें सुधार करने का फैसला किया है। 1 जुलाई से रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तैयार होगा। अगर आपकी ट्रेन दोपहर 2 बजे से पहले छूट रही है, तो उसका चार्ट पिछली रात 9 बजे तक फाइनल हो जाएगा। इससे टिकट की स्थिति पहले से पता चल जाएगी और यात्री वैकल्पिक योजना बना सकेंगे। ग्रामीण इलाकों के यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत है।

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क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के नए नियम

1 जुलाई से सरकारी और निजी बैंकों के कुछ नियम बदल जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक क्रेडिट कार्ड के नए नियम लागू कर रहा है। अब सभी क्रेडिट कार्ड से भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के जरिए करना होगा। इस नियम का असर फोनपे, क्रेड, बिलडेस्क और इंफीबीम एवेन्यू जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा। अभी तक सिर्फ आठ बैंकों ने ही BBPS पर बिल पेमेंट एक्टिवेट किया है। HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए फीस और रिवॉर्ड पॉलिसी में नए बदलाव किए हैं। अब मासिक खर्च 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर 1 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत

एलपीजी सिलेंडर की नई दरें 1 जुलाई को जारी होंगी। 1 जून को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये की कमी की गई थी। वहीं, 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1 अगस्त 2024 से अपरिवर्तित बनी हुई है।

यूटिलिटी बिल से जुड़े नियम

बैंक अब यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी, गैस आदि) पर भी चार्ज लेंगे। नए नियमों के तहत 50,000 रुपये से ज्यादा के यूटिलिटी बिल, 10,000 रुपये से ज्यादा के ऑनलाइन गेमिंग, 15,000 रुपये से ज्यादा के ईंधन खर्च और शिक्षा या किराए से जुड़े थर्ड पार्टी पेमेंट पर 1 फीसदी शुल्क लगेगा। ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे और इंश्योरेंस पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा लागू होगी।

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नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य

1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। पहले कोई भी वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र काम कर देता था, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।

जीएसटी रिटर्न से जुड़े नियम

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने घोषणा की है कि जुलाई 2025 से जीएसटीआर-3बी फॉर्म में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, कोई भी करदाता तीन साल बाद बैकडेट जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेगा। यह नियम जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-5, जीएसटीआर-5ए, जीएसटीआर-6, जीएसटीआर-7, जीएसटीआर-8 और जीएसटीआर-9 पर लागू होगा। इसका उद्देश्य समय पर रिटर्न दाखिल करने की आदत को बढ़ावा देना है।

यूपीआई चार्जबैक का नया नियम

अभी तक बैंकों को अस्वीकृत चार्जबैक क्लेम को दोबारा प्रोसेस करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से अनुमति लेनी पड़ती थी। 20 जून 2025 को घोषित नए नियम के अनुसार, बैंक अब NPCI की मंजूरी के बिना सही चार्जबैक क्लेम को दोबारा प्रोसेस कर सकेंगे।

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पुराने डीजल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन

1 जुलाई 2025 से दिल्ली के पेट्रोल पंप 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं बेचेंगे। यह नियम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू किया गया है।

कमर्शियल सिलेंडर सस्ता

आईओसीएल के आंकड़ों के मुताबिक लगातार चौथे महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। जुलाई के पहले दिन दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 58.5 रुपये की कमी आई है। जबकि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में क्रमश: 57 रुपये, 58 रुपये और 57.5 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की गिरावट देखने को मिली है। जिसके बाद चारों महानगरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत क्रमश: 1665 रुपये, 1769 रुपये, 1616.50 रुपये और 1823.50 रुपये प्रति गैस सिलेंडर हो गई है।

जेट ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी

घरेलू उड़ानों के लिए जेट ईंधन की कीमतों में 7.5% की कमी देखी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जेट ईंधन की कीमत 6,271.5 रुपये (7.55%) बढ़कर 89,344.05 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। कोलकाता में, कीमत 6,473.52 रुपये (7.52%) बढ़कर 92,526.09 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। मुंबई में 5,946.5 रुपये (7.66%) और चेन्नई में 6,602.49 रुपये (7.67%) की बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे इन शहरों में जेट ईंधन की कीमत क्रमशः 83,549.23 रुपये और 92,705.74 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है।

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Written By| Chanchal Gole| National Desk

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