Udaipur Files: ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार, कहा- फिल्म से हो सकता है बड़ा नुकसान
कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित बहुचर्चित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक बरकरार रखी है। बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया कि इस समय फिल्म की अनुमति देना ‘बहुत बड़े नुकसान’ का कारण बन सकता है। कोर्ट ने निर्माताओं को कोई राहत नहीं दी और कहा कि अगली सुनवाई अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही होगी।
Udaipur Files: कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज को लेकर जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल फिल्म की रिलीज पर रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और अगर फिल्म को अनुमति दी गई, तो इससे समाज में बड़ा नुकसान हो सकता है।
कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि फिल्म निर्माताओं को अभी राहत नहीं मिलेगी और अगली सुनवाई केंद्र सरकार की वैधानिक समिति के फैसले के बाद ही की जाएगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (आर्टिकल 19) से पहले नागरिक का जीवन और उसकी सुरक्षा (आर्टिकल 21) प्राथमिकता है।
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क्या है पूरा मामला?
‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है, जिसमें वर्ष 2022 में उदयपुर में एक दर्जी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। फिल्म की कहानी इसी जघन्य अपराध पर केंद्रित है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की अगर यह फिल्म रिलीज होती है, तो इससे सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होती तो निर्माता को मुआवजा मिल सकता है।” कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि फिल्म संस्कृति को हम नकार नहीं सकते, लेकिन जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। जितना ज्यादा सस्पेंस होगा, उतना ही अच्छा होगा।”
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आर्टिकल 21 को दी प्राथमिकता
सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) से पहले आता है। ऐसे मामलों में समाज और व्यक्तियों की सुरक्षा सर्वोपरि है।
केंद्र के निर्णय का इंतजार
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि सभी पक्ष केंद्र सरकार की वैधानिक समिति के समक्ष अपना पक्ष रखें। समिति को बिना देरी किए इस मामले पर निर्णय लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट अब 21 जुलाई 2025 को अगली सुनवाई करेगा।
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निर्माताओं को हो रहा है नुकसान
फिल्म के निर्माता अमित जानी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि फिल्म की रिलीज रोकी गई है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस फिल्म में विजय राज ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म को लेकर दर्शकों और निर्माताओं की उम्मीदें काफी बड़ी थीं।
क्या कहती है दिल्ली हाई कोर्ट?
दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही फिल्म की रिलीज पर तब तक रोक लगाई हुई है, जब तक केंद्र सरकार इस मामले पर अपना अंतिम फैसला नहीं दे देती। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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