Haryana CET Exam: सीईटी परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 21 हजार अभ्यर्थी नहीं दें पाएंगे परीक्षा, जानें क्या है मामला
हरियाणा में तृतीय श्रेणी की सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में केवल लगभग 170 याचिकाकर्ताओं को ही प्रोविजनल रूप से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। कोर्ट ने साफ किया कि यह राहत सिर्फ उन्हें दी गई है जिन्होंने समय रहते न्यायालय की शरण ली थी। शेष 21 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दी गई।
Haryana CET Exam: हरियाणा में तृतीय श्रेणी की सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में केवल लगभग 170 याचिकाकर्ताओं को ही प्रोविजनल रूप से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। कोर्ट ने साफ किया कि यह राहत सिर्फ उन्हें दी गई है जिन्होंने समय रहते न्यायालय की शरण ली थी। शेष 21 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दी गई।
एडमिट कार्ड को लेकर विवाद
यह मामला उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिन्हें एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए थे। दो दिन तक चली लगातार सुनवाई में हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछे। हालांकि, कोर्ट ने सुनवाई को सिर्फ एडमिट कार्ड से संबंधित मुद्दों तक सीमित रखा और अन्य मामलों पर अगली सुनवाई में विचार करने का निर्णय लिया।
आवेदन प्रक्रिया में लापरवाही का आरोप
HSSC की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव कौशिक ने हलफनामा दायर करते हुए कोर्ट को बताया कि कई याचिकाकर्ताओं ने आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं की। आयोग के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून 2025 और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 जून 2025 थी। साथ ही, उम्मीदवारों को आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति (Acknowledgement Copy) पोर्टल पर अपलोड करनी थी, जो इन अभ्यर्थियों ने नहीं की।
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आंकड़े और तकनीकी दलीलें
आयोग ने बताया कि कुल 15,23,787 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया, जिनमें से 13,70,551 ने शुल्क जमा किया और 13,48,697 ने आवेदन की सभी औपचारिकताएं पूरी कीं। इन्हें एडमिट कार्ड जारी किए गए। वहीं, 21,854 अभ्यर्थियों ने सिर्फ शुल्क जमा किया, लेकिन हस्ताक्षरित प्रति अपलोड नहीं की, जिसके चलते उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिले।
पोर्टल में खराबी का दावा खारिज
अभ्यर्थियों ने पोर्टल में तकनीकी खराबी का हवाला दिया, लेकिन आयोग ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि लाखों अभ्यर्थियों ने उसी पोर्टल पर प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की।
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निष्पक्षता को नुकसान न हो – आयोग का पक्ष
आयोग ने तर्क दिया कि अगर अपूर्ण आवेदन करने वालों को भी एडमिट कार्ड जारी किए गए, तो यह नियमों का उल्लंघन होगा और उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने ईमानदारी से सभी शर्तें पूरी की हैं। साथ ही इससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े होंगे।
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