मानहानि के एक और मामले में राहुल गांधी समेत सिद्धारमैया और शिवकुमार को नोटिस !
Karnataka News: राहुल गाँधी एक बार फिर से मानहानि के मामले में फंसते दिख रहे हैं। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं है। उनके साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के साथ ही कर्नाटक प्रदेश कमेटी भी शामिल हैं। इन सभी खिलाफ बीजेपी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। खबर है कि कर्नाटक की अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने समन जारी करने का आदेश भी दे दिया है। इस घटना के बाद राहुल गाँधी समेत सभी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है।
बता दें कि निर्वाचित पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया गया है। शपथ दर्ज कराने के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया गया है। वही इस संबंध में सभी उत्तरदाताओं को मंगलवार को समन जारी किया गया है।
गौरतलब है कि 9 मई को राज्य बीजेपी सचिव एस केशव प्रसाद ने एक शिकायत की थी। प्रसाद ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की छवि ख़राब करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में बीजेपी को लेकर झुठर दावे किये गए थे। शिकायत में कहा गया है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमिटी इस साल पांच मई को समाचार पत्रों में विधान सभा चुनाव के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें दावा किया गया था तत्कालीन बीजेपी 40 फीसदी भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उसने करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये लूट लिए थे।
बता दें कि इस विज्ञापन के बाद बीजेपी के खिलाफ बड़ा माहौल बना था और बीजेपी की सरकार को बड़ा धक्का लगा था। चुनाव के दौरान इसी विज्ञापन का बार -बार प्रचार किया गया और बीजेपी सरकार को बदनाम किया गया। फिर चुनाव के बाद कांग्रेस की भारी जीत हुई।
कहा जा रहा है कि इस नए मामले में राहुल समेत सभी नेता फंस सकते हैं। बता दें कि राहुल गाँधी को इससे पहले ही एक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। और उनको सजा मिलने की वजह से सांसदी भी चली गई है। राहुल गंध को जिस मामले में मानहानि का सामना करना पड़ा है वह भी इस कर्नाटक से ही जुड़ा रहा है। उन्होंने 2019 के चुनाव पर मोदी समुदाय पर टिप्पणी की थी। इसके बाद गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा किया था और कहा था कि राहुल की टिप्पणी से मोदी समाज की मानहानि हुई है। इसके बाद अदालत ने राहुल को दो साल की सजा सुनाई और कानून को मुताबिक उनकी सांसदी भी चली गई। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे।