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बनारस संकटमोचन मंदिर बम विस्फोट मामले में आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा, जिला जज ने 16 साल बाद सुनायी सजा

गाजियाबाद: गाजियाबाद के जिला न्यायाधीश जितेन्द्र सिन्हा की अदालत ने सोमवार को 16 साल पुराने बनारस सीरियल बम विस्फोट मामले में आतंकवादी वलीउल्लाह के फांसी की सजा सुनायी है। आतंकवादी वलीउल्लाह को सीरियल बम विस्फोट से जुड़े दो मामलों में सजा सुनी है, जिनमें उसे एक मामले में फांसी और दूसरे में उम्रकैद की सजा मिली है। वलीउल्लाह को सजा सुनाये के चलते आज गाजियाबाद जिला अदालत में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये थे। यह घटना बनारस में होने
गाजियाबाद जिला जज ने उसे तीन दिन पूर्व वलीउल्लाह को बनारस में 7 मार्च, 2006 को बनारस में हुए सीरियल बम विस्फोटों में से दो मामलों संकटमोचन मंदिर में हुए बम विस्फोट और दशम अश्वमेघ मार्ग पर बरामद हुए कुकर बम केस में दोषी ठहराया गया था। संकटमोचन मंदिर में हुए बम विस्फोट में सात लोगों का मौत हो गयी थी, जबकि 26 लोग घायल हो गये थे। अदालत ने संकटमोचन मंदिर में हुए बम विस्फोट मामले में फांसी और दशम अश्वमेघ मार्ग पर बरामद हुए कुकर बम केस में उम्रकैद की सजा सुनायी है।

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बता दें कि 7 मार्च, 2006 को बनारस में सीरियल बम विस्फोट की घटनाओं में संकटमोचन मंदिर में विस्फोट, दशम अश्वमेघ मार्ग प कुकर बम की बरादगी और बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय के सामने हुए विस्फोट होना शामिल है। कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये तीनों आतंकी वारदात शाम के समय छह बजकर पन्द्रह मिनट से लेकर छह बजकर पैंतीस मिनट के बीच हुई थीं।

इन तीन मामले में पांच आतंकवादियों की संलिप्तता पायी गयी थी, इनमें से एक आतंकवादी मुहम्मद जुबैर कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथों मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जबकि तीन आतंकवादी जकारिया, मुस्तकीम और वशीर वारदात को अंजाम देने के बाद देश छोड़कर बांग्लादेश भागने में कामयाब रहे थे। इस आतंकवादी घटना की संवेदनशीलता की देखते हुए मामले की सुनवाई बनारस से गाजियाबाद स्थानांतरित की गयी थी। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से आतंकवादी वलीउल्लाह यहां गाजियाबाद की डासना जिला जेल में बंद था।

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Team News Watch India

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