Latest News Swati maliwal Case Update: स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जब वह 13 मई को मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में थीं तो उनके साथ मारपीट हुई। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पहुंचे और बिना कोई कारण बताए उनके पेट में मारा-पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और अपनी जांच तेज कर दी है.
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर मुख्यमंत्री आवास पर हुए हमले को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है. इस संबंध में उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है. आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (swati maliwal) ने पीए विभव कुमार पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हिंसा और अश्लीलता का आरोप लगाया है। मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है। जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं जो विभव के आवास समेत अलग-अलग ठिकानों की जांच में लगी हैं। हालांकि, एफआईआर के बाद से केजरीवाल के पीए विभव का कुछ पता नहीं चला है। घर पर पुलिस टीम (police team) पहुंची तो विभव कुमार की पत्नी मिली। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विभव कुमार को तलब किया है। इन सबके बीच स्वाति मालीवाल ने पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मेरे साथ जो हुआ, वह बहुत बुरा था। घटना पर मैंने पुलिस (police) को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। आशा है कि उचित कार्रवाई होगी।
पहले जानिए पूरा मामला
उन्होंने स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) की ओर से अपनी पुलिस शिकायत में स्थिति का हर विवरण शामिल किया है। कथित तौर पर यह घटना 13 मई को हुई जब स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचीं। आरोप है कि सीएम आवास पर विभव कुमार ने मारपीट और बदसलूकी की थी, जिसके बाद स्वाति ने सीएम आवास से ही पीसीआर कॉल कर पुलिस को इस मामले की जानकारी दी थी। बाद में वह पुलिस थाने भी पहुंची थीं, लेकिन वह बिना शिकायत दिए ही वहां से निकल गईं। उस समय उन्होंने पुलिस अफसरों से कहा था कि वह बाद में आकर लिखित में शिकायत देंगी।
स्वाति मालीवाल ने दर्ज कराई FIR
इस बीच, मारपीट-अभद्रता मामले में स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal Assault Case) ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, स्पेशल सेल समेत दिल्ली पुलिस के दो आईपीएस और दो इंस्पेक्टर दोपहर को सांसद के आवास पर पहुंचे। इनमें स्पेशल सेल के अडिशनल सीपी पीएस कुशवाहा के अलावा नॉर्थ जिले की अडिशनल डीसीपी अंजीथा चेपयाला मौजूद थीं। करीब साढ़े चार घंटे तक पुलिस की टीम स्वाति के घर मौजूद रही। राज्यसभा सांसद ने इस दौरान कहा कि मेरे साथ जो हुआ, वह बहुत बुरा था। घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। आशा है कि उचित कार्रवाई होगी।
पुलिस टीम ने तेज किया एक्शन
बताया जा रहा कि पुलिस अफसरों की टीम गुरुवार शाम को साढ़े छह बजे स्वाति मालीवाल के घर से निकली और सभी पुलिस हेडक्वॉर्टर पहुंचे। इसके बाद सूत्रों से पता चला कि मामले पर स्वाति ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। दिल्ली पुलिस के अफसर मामले पर फिलहाल कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस अब इस मामले में लागू प्रावधानों के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज करेगी. इसके लिए कानूनी सलाह ली जा रही है।
सीएम केजरीवाल के पीए विभव को NCW ने किया तलब
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव द्वारा स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और बदसलूकी को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है. नोटिस में तीन दिन के भीतर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी गई है। उसी रिपोर्ट को तैयार करने के सिलसिले में पुलिस की टीम सांसद के घर पहुंची थी। उधर, मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार को नोटिस जारी कर उनको शुक्रवार 11 बजे आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया है। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर पहुंच गईं थी।
एम्स में पुलिस ने कराया स्वाति मालीवाल का मेडिकल
दिल्ली के सीएम आवास पर सोमवार को कथित तौर पर हमले की शिकार हुईं आप सांसद स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करा दी है। इसके बाद गुरुवार देर रात दिल्ली पुलिस ने कथित हमले के संबंध में उन्हेंआ मेडिकल जांच के लिए एम्स ले गई। सूत्रों का दावा है कि स्वाति मालीवाल ने कहा था कि, जब वह मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थीं, तो उनके निजी सचिव विभव कुमार पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के उनके पेट पर वार कर दिया।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
आप सांसद स्वाति मालीवाल ने पुलिस के सामने दर्ज किए गए बयान में कहा कि मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और वहां इंतजार कर रही थी। विभव आया और मुझे गाली देना शुरू कर दिया। बिना किसी उकसावे के उसने मुझे बार-बार थप्पड़ मारे। मैं चिल्लाती रही, उससे रुकने और मुझे जाने देने की विनती करती रही, लेकिन वह मेरे साथ मारपीट करता रहा। उसने मेरी छाती, चेहरे, पेट और मेरे शरीर के निचले हिस्से पर वार किया। एफआईआर आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी), और 509 (महिला की शील का अपमान करना) के तहत दर्ज की गई है।