Shaili Rana Case: रकाबगंज में महिला दरोगा शैली राणा से मारपीट के मामले में 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है। जांच में पता चला है कि थाने के पुलिसकर्मियों ने मेरठ से आए दरोगा पवन कुमार के परिवार को शैली के सरकारी आवास का रास्ता दिखाया था। एसीपी सदर ने विभागीय जांच में उक्त पुलिसकर्मियों को दोषी पाया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट डीसीपी सिटी को सौंप दी है।
इंस्पेक्टर रकाबगंज शैली राणा की 3 अगस्त को पिटाई की गई थी। मुजफ्फरनगर से विजिलेंस में ट्रांसफर होकर आए इंस्पेक्टर पवन कुमार की भी पिटाई की गई थी। इंस्पेक्टर पवन कुमार की पत्नी गीता नागर, साले ज्वाला सिंह, उनकी पत्नी सोनिका और भतीजे दिग्विजय द्वारा उनकी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
शैली राणा ने दर्ज कराया था मामला
महिला इंस्पेक्टर पर हमले के दौरान पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे। शैली राणा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने गीता नागर, ज्वाला सिंह और सोनिका को जेल भेज दिया है। पुलिस ने उनके बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे।
पुलिस वालों ने उसे इंस्पेक्टर के घर का रास्ता दिखाया था
डीसीपी ने दो हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया था और दो इंस्पेक्टर समेत छह लोगों को लाइन हाजिर कर दिया था। विभागीय जांच में एसीपी सदर डॉ. सुकन्या शर्मा ने तीन और पुलिसकर्मियों के नाम उजागर किए हैं। जांच में पुलिसकर्मियों पर अकर्मण्यता, अनुशासनहीनता और गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया गया है। जांच में यह भी पाया गया है कि साजिश में थाना पुलिस भी शामिल थी। थानेदार ने ही इंस्पेक्टर पवन कुमार की पत्नी और रिश्तेदारों को शैली के घर का रास्ता दिखाया था।