POCSO CASE IN RISHIKESH: देहरादून जिले के ऋषिकेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की के मां बनने के बाद उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला तब उजागर हुआ जब अस्पताल में नवजात की डिटेल दर्ज करते समय आधार कार्ड की जांच हुई, जिससे लड़की की उम्र का खुलासा हुआ। पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया है।
शादी से जेल तक की कहानी
मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला युवक अपनी 16 वर्षीय पत्नी के साथ ऋषिकेश में किराए पर रहकर मेहनत-मजदूरी कर रहा था। युवक ने अपनी नाबालिग पत्नी से शादी की थी और उसे उत्तराखंड लेकर आ गया। कुछ समय बाद लड़की गर्भवती हो गई।
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डिलीवरी के समय युवक अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां महिला ने एक नवजात को जन्म दिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने नवजात की जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए दोनों के आधार कार्ड की जांच की। इसमें यह बात सामने आई कि महिला की उम्र केवल 16 वर्ष है, जो कानूनी रूप से शादी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम है।
डॉक्टरों ने दी पुलिस को सूचना
आधार कार्ड की जानकारी सामने आने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि युवक ने नाबालिग लड़की से शादी की थी। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और पॉक्सो एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट) और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया।
आरोपी को भेजा गया जेल
मामले की पुष्टि करते हुए एसएसआई विनोद कुमार ने बताया कि युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल नाबालिग मां और नवजात को उनके परिजनों के पास सुरक्षित भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि कानून के अनुसार लड़की की शादी अवैध थी और उसके साथ संबंध बनाने का मामला भी कानून का उल्लंघन है।
भारत में शादी की न्यूनतम उम्र
भारत में शादी की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए कम से कम 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इस घटना ने फिर से कम उम्र में शादी और इसके परिणामस्वरूप होने वाले अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया है।
नाबालिग विवाह के बढ़ते मामले
इस मामले ने एक बार फिर समाज में कम उम्र की शादी और उसके प्रभावों पर सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बाल विवाह न केवल कानूनी अपराध है बल्कि यह नाबालिग लड़कियों के स्वास्थ्य और उनके भविष्य को भी खतरे में डालता है।
सरकार और प्रशासन को इस दिशा में सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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